पराली जलाने व बिना सिस्टम के कम्बाईन का उपयोग करने पर होगी कार्रवाई

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बदायूँ । उप कृषि निदेशक मनोज कुमार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के क्रम में जनपद के सभी कृषकों को सूचित करते हुए बताया कि फसल अपशिष्ट/पराली जलाना दण्डनीय अपराध है इसके कारण वातावरण में प्रदूषण फैलता है। फसल अवशेष/पराली जलाये जाने पर पर 02 एकड से कम क्षेत्रफल के कृषकों से रूपए 2500 , 02 एकड से 05 एकड तक के क्षेत्रफल हेतु रूपए 5000 तथा 05 एकड से अधिक क्षेत्रफल हेतु रूपए 15000 प्रति घटना दण्ड का प्राविधान है और इसके उलंघन की पुनरावृत्ति होने पर सम्बन्धित के विरूद्व कारावास एवं अर्थदण्ड जगाये जाने का प्राविधान है । उन्होंने जनपद के सभी किसानों/कम्बाईन धारकों से अपेक्षा की है कि किसान अपने फसल अवशेष न जलायें और कम्बाईन धारक अपने कम्बाईन में स्ट्रा रैक सिस्टम लगाकर फसल कटाई आदि कार्य करें यदि कम्बाईन धारक उक्त सिस्टम के बगैर कम्बाईन से कटाई करते पाये जायेंगे तो उनके कम्वाईन को सीज करते हुऐ दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। जनपद के किसान भाई फसल अवशेष को खेत में ही पलटकर जुताई कर सडा दें जिससे कम्पोस्ट खाद बनेगी व भूमि का जीवांश कार्बन स्तर एवं उर्वरा शक्ति भी वढ़ेगी।

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