बदायूँ। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी प्रदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग द्वारा सचांलित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत रू0 50.00 लाख तक ऋण प्राप्त करने हेतु ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक शिक्षित बेरोजगार/अनुभवी/प्रशिक्षित एवं परम्परागत कारीगर (जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो) से ऑनलाइन आवेदन पत्र 30 जून 2024 तक आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक को कम से कम आठवी पास होना अनिवार्य है, उद्यमियों के चयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के लक्ष्य शासन से प्राप्त होने हैं। उन्होंने बताया कि योजना में आवेदन के इच्छुक आवेदको को कुल लागत का सामान्य वर्ग (पुरूष) को 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग व महिला वर्ग को 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना अनिवार्य है। जनपद के ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में निवासित आवेदको को विभागीय गाईड-लाइन्स के अनुसार आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। एक जनपद एक उत्पाद (ओ0डी0ओ0पी0) योजना तथा अनुसूचित जाति के आवेदको को वरीयता दी जाएगी। प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, योजना में सेवा क्षेत्र हेतु रू0 20.00 लाख एवं उत्पादन क्षेत्र में ऋण की अधिकतम सीमा रू0 50.00 लाख हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में शहरी क्षेत्र में 15 प्रतिशत एंव ग्रामीण क्षेत्र में 25 से 35 प्रतिशत तक अनुदान (मार्जिनमनी) का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आवेदक इस विषयक अपने ऋण आवेदन वेबसाइट चउमहच म.चवतजंस ंमें ाअपइ एजेन्सी पर जाकर जनसेवा केन्द्र/लोकवाणी केन्द्र से ऑन लाइन आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात् आवेदन के साथ समस्त संलग्नों सहित हार्ड कापी स्वः हस्ताक्षरित कर सात दिनों कार्य दिवसों के अंदर जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, मो0-शहबाजपुर, पुरानी चुगीं, बरेली रोड, बदायूँ में जमा करना अनिवार्य है।