18 जुलाई तक जनपद में प्रभावी रहेगी धारा 144

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बदायूँ। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन रेनु सिंह ने अवगत कराया है कि विभिन्न माध्यमों एवं स्रोतों से प्राप्त सूचनानुसार माह जून एवं जुलाई 2024 में गंगा दशहरा, ईद-उल-जुहा (बकरीद), पुर्णिमा, मौहर्रम आदि त्यौहार मनाए जाने हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्व विद्यालय एवं पॉलीटेक्निक व पी0जी0 डिप्लोमा एवं अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा प्रस्तावित है, जिसके पर्यपेक्ष्य में यह संभव है कि कतिपय अराजक समाज विरोधी, शरारती, साम्प्रदायिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व समाज में सामाजिक समरसता, सदभाव व कानून एवं शांति व्यवस्था बिगाड़ने का सुनियोजित प्रयास कर सकते हैं, जिसके कारण लोक शांति भंग होने की प्रबल सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन ने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 जनपद की सम्पूर्ण सीमा एवं इसके अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में लागू की गई है। जो कि आगामी 18 जुलाई 2024 तक प्रभावी होगा। इस आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भा०द०वि० की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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