31 मार्च तक अवश्य प्रस्तुत करें बिल

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बदायूं। वरिष्ठ कोषाधिकारी वाई0पी0सिंह ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 सरकार के अधीन विभागों को होने वाली कठिनाईयों के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त लिए गए निर्णय के क्रम में शासनादेश के द्वारा कतिपय निर्देश निर्गत किए हैं, जिसके क्रम में वित्तीय वर्ष 2020-21 में निम्न वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
उन्होंने कहा है कि जनपद के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार में समस्त बिल विलम्बतम दिनाँक 31 मार्च 2021 को अपरान्ह 02 बजे तक अवश्य प्रस्तुत कर दिये जायें, जिससे प्रस्तुत बिलों को आवश्यक चैकिंग/परीक्षण के बाद कोषागार द्वारा बिलों की पासिंग तथा ई-कुबेर के माध्यम से दिनाँक 31.03.2021 तक भुगतान हेतु एप्रूवल किया जा सके, क्योंकि दिनाँक 31.03.2021 तक पारित बिलों का भुगतान ई-कुबेर पोर्टल के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक सामान्यतः रात्रि 08.00 बजे तक ही स्वीकार करती है।

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कोषागार लेखाकारों/सहा0 लेखाकारों/सहायक कोषाधिकारी द्वारा दिनाँक 31.03.2021 को अपरान्ह 02 बजे तक प्राप्त हुये बिलों की जाँच करने के उपरान्त उन्हें पारित कर विलम्बतम सांय 06 बजे तक ई-कुबेर के माध्यम से एप्रूवल कर दिया जाये। जनपद के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों से उक्त शासनादेश के अनुपालन में अपेक्षा की जाती है कि वे व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें, कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त बजट की धनराशियों के व्यपगत (लैप्स) हो जाने की स्थिति उत्पन्न न हो, सामयिक आहरण के अभाव में किसी धनराशि के व्यपगत(लैप्स) हो जाने पर सम्बन्धित अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

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