रानी लक्ष्मीबाई महिला एंव बाल सम्मान कोष योजना के अर्न्तगत पीड़िताओं को मिली शासन से अनुमन्य धनराशि

132131
WhatsAppImage2024-05-04at205835
previous arrow
next arrow

बदायूँ। जिला प्रोबेशन अधिकारी अभय कुमार ने अवगत कराया है कि अधोवर्णित मामले में उ०प्र० रानी लक्ष्मीबाई महिला एंव बाल सम्मान कोष योजना के अर्न्तगत पीडिताओं द्वारा शासन से अनुमन्य धनराशि प्राप्त की गयी। सम्बंधित मामलों में पक्षद्रोहिता के कारण आपराधिक मामले छूट गये हैं। अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा पीडिताओं से धनराशि को वसूल कर सम्बंधित लेखा शीर्षक में जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसमें मु0अ0सं0 159 / 2018 धारा 498ए.304बी0/302 सपठित धारा 34 भा०दं०स० धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधि० थाना कादरचौक, सरकार बनाम रिंकू उर्फ सुरेन्द्र पप्पू उर्फ विजेन्द्र, श्रीमती कंदनी में इस आर्थिक क्षतिपूर्ति का लाभ मृतका आरती का आश्रित अल्पवयस्क पुत्र उपदेश के खाता, पंजाब नैशनल बैंक शाखा-विकास भवन, बदायूँ में हस्तांतरित किये गये थे। उन्होंने बताया कि इसके क्रम में उ०प्र० रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के अन्तर्गत दिये गये लाभ को मृतका आरती का आश्रित अल्पवयस्क पुत्र उपदेश के खाता पंजाब नैशनल बैंक विकास भवन, बदायूँ से कार्यालय के पत्र को डी०डी० के माध्यम से सम्बंधित शीर्षक लेखक उ०प्र० रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं सम्मान कोष योजना के 0235, समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 समाज कल्याण, 103 महिला कल्याण, 10 उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष मे अकंन 3,00,000/- तीन लाख रुपये दिनांक 22.03.2023 को वसूली कर जमा करा दिये गये है।

ReferralCodeLLVR11
previous arrow
next arrow
WhatsAppImage2024-06-13at1242061
previous arrow
next arrow
WhatsAppImage2025-06-11at40003PM
previous arrow
next arrow
WhatsAppImage2024-10-20at41111PM1
previous arrow
next arrow
WhatsAppImage2023-04-17at53854PM4
previous arrow
next arrow

You may have missed

Home
Live TV
VIDEO NEWS
Verified by MonsterInsights