बदायूं। (विधि संवाददाता सुधीर कश्यप) आई सी एल म्युचुअल बेनिफिट्स कारपोरेशन लिमिटेड को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की पीठ के अध्यक्ष संजीव यादव, सदस्य एनसी बिसारिया, अनीता ने एक मामले मे बादी की याचिका को स्वीकार करते हुए पांच लाख नौ हजार एक सौ तीस रुपया मय 8% ब्याज की दर से अदा करने के साथ ही बाद व्यय के रूप में तीन हजार हजार रूपये अदा करने के आदेश दिये है थाना सिविल लाइन क्षेत्र के मोहल्ला विवेक विहार कॉलोनी जैन अस्पताल के पास निवासी सुमन कुमारी पत्नी आदेश कुमार सिंह ने अपने अधिवक्ता मोहम्मद तसलीम गाजी के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दायर की जिसमें विपक्षी पक्षकार के रूप में आईसीएल म्युचुअल बेनिफिट्स कारपोरेशन लिमिटेड के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर,, शाखा प्रबंधक बदायूं व मैनेजिंग डायरेक्टर बरेली को पक्षकार बनाते हुए याचिका दायर की जिसमें उल्लेख किया कि उसने कंपनी में 28 सितंबर 2012 को रूपये का निवेश किये जिसकी 8 वर्ष की अवधि पूरी हो जाने के बाद 28 सितंबर 2020 को बादी को पांच लाख नौ हजार एक सौ तीस रूपये कंपनी को देने थे समय अवधि पूरी होने के बाद कंपनी ने बादी को रुपए नहीं दिए जिसके बाद वादी ने अपने अधिवक्ता तस्लीम गाजी के माध्यम से कंपनी को कानूनी नोटिस भी दिया फिर भी कंपनी द्वारा वादी के रुपए का भुगतान नहीं किया गया तब वादी ने 29 अगस्त 2022 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दायर की आयोग की पीठ ने मामले में सुनवाई के बाद कंपनी को निर्देशित किया कि बह वादिनी को 5 लाख 130 रुपए मैं 8% वार्षिक ब्याज से अदा करें आयोग ने याचिकाकर्ता को बाद ब्यय के रूप में 3 हजार रूपये भी देने के आदेश दिए हैं।