बदायूँ। मुख्य विकास अधिकारी निशा अनंत की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व किसान सम्मान निधि के पात्र किसानों को केसीसी से आच्छादित करने हेतुएलडीएम परमजीत सिंह सहित सभी बैंकों के समन्वयकों के साथ बैठक आयोजित की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत 327 किसानों को बीमा से लाभान्वित अभी तक किया गया है। जनपद बदायूं के लिए गेहूं मसूर सरसों आलू फसलें बीमा के लिए शामिल की गई हैं। गेहूं के लिए प्रीमियम रहे 690 23 मसूर के लिए 65405 सफेद एवं काली सरसों के लिए 72933 आलू के लिए एक लाख रूपए का बीमा प्रति हेक्टेयर निर्धारित किया गया है। गेहूं और सरसों पर 1.50 प्रतिशत एवं आलू पर 5 प्रतिशत की दर से प्रीमियम किसानों को प्रति हेक्टेयर देय होगा। प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण 75 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में बुवाई न कर पाने, असफल बुआई की स्थिति में क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया हैै। फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राप्त उपज में आई कमी के अनुसार क्षतिपूर्ति तथा मौसम के मध्य में यदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण अनुमानित वास्तविक उपज थ्रेशोल्ड उपज से 50 प्रतिशत कम रहने की संभावना स्थित में त्वारित क्षतिपूर्ति एवं आॅन अकाउन्ट पेमेंट का प्रवाधान है। ओलावृष्टि भू-स्खलन, बादल का फटना एवं जलभराव, आकाशीय, बिजली से उत्पन्न आग के कारण खड़ी फसल को नुकसान की क्षतपूर्ति। फसल कटाई उपरांत नुकसान फसल कटाई से अधिकतम 14 दिनों की अवधि तक खेतों में फसल कटी या फैली हुई स्थित में चक्रवात वर्षा ओलावृष्टि एवं बेमौसम बारिश के कारण हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति। स्थानीय आपदा एवं जोखिम की सूचना कृषक द्वारा 72 घंटे के भीतर इफको टोक्यो के टोल फ्री नंबर 1800-103-5490, 188-889-6868 पर की जा सकती है तथा इसमें वह सभी कृषक स्वयं की बटाई पट्टे पर खेती करने वाले हैं। फसलों में बीमा करा सकते हैं बीमा कराने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 है तथा यदि किसान अपनी फसल का बीमा नहीं करवाना चाहता है और वह केसीसी धारक है तो अपने बैंक शाखा में पहुंचकर अपना प्रार्थना पत्र देकर बीमा कवर करने से मना कर सकता है। जनपद के सभी बैंकर्स को मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देशित किया गया कि अभियान चलाकर जनपद के सभी किसानों को बीमा से आच्छादित करने का कार्य सुनिश्चित किया जाए। उन्होने कहा कि कोई भी बैंकर्स लापरवाही करता है नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए जाएगी।