मतदान दिवस पर अध्यक्ष न0पा0परि0 व न0पं0 को होगी वाहन की अनुमति, सदस्य को वाहन नहीं होगा अनुमन्य

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बदायूँ। अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्र0)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, (न०नि०) वी0के0 सिंह ने अवगत कराया है कि नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के अर्न्तगत दिनाँक 11 मई 2023, दिन गुरूवार को मतदान प्रातः 07 बजे से अपरान्ह 06 बजे तक निर्धारित है। उन्होंने बताया कि मतदान दिवस पर नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद हेतु 01 वाहन अनुमन्य होगा एवं सदस्य पद हेतु कोई वाहन अनुमन्य नहीं होगा। उन्होंने बताया कि वाहन हेतु सक्षम प्राधिकारी (नगर पालिका परिषद, बदायूँ हेतु नगर मजिस्ट्रेट एवं अन्य निकायों के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट) की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। प्राप्त अनुमति को वाहन के आगे के शीशे पर इस प्रकार चस्पा किया जायेगा कि वह सहज दृश्य हो।

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