नियमानुसार किया जाए चुनाव प्रचार : डीईओ

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बदायूँ। जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि चुनाव प्रचार सभी राजनीतिक दल/ उम्मीदवार/ इलेक्शन एजेण्ट चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी अन्य राजनीतिक दल/ उम्मीदवार या उसके समर्थक का पुतला लेकर चलने, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जलाने अथवा इस प्रकार के अन्य कृत्य व प्रदर्शन नहीं करेंगे, न ही इसका समर्थन करेंगे। निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय नहीं करेंगे। किसी भी उम्मीदवार या उम्मीदवारों के राजनैतिक विचारों या कृत्यों से असहमति एवं मतभिन्नता होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण एवं विघ्नरहित पारिवारिक जीवन के अधिकार का आदर किया किसी व्यक्ति के विचार/ मत/ कृत्य का विरोध उसके निवास के सामने कोई भी प्रदर्शन या धरना आयोजित करके नहीं किया जाएगा। चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की भूमि/ भवन/ अहाते/ दीवार का उपयोग झंडा लगाने/ झंडियां टांगने/ बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति की अनुमति के बिना नहीं करेंगे और न ही अपने चुनाव कार्यकर्ताओं/ एजेण्ट को ऐसा करने देंगे। किसी भी शासकीय/ सार्वजनिक सम्पत्ति/ स्थल/ भवन/ परिसर में/ पर विज्ञापन, वाल राइटिंग नहीं करेंगे। कटआउट/ होर्डिंग/ बैनर आदि नहीं लगायेंगे और न ही किसी प्रकार से गन्दा करेंगे। अन्य उम्मीदवार के पक्ष में आचार संहिता का उल्लंघन कर लगाये गये झंडे या पोस्टरों को स्वयं न हटाकर उन्हें हटाने तथा नियमसंगत कार्यवाही हेतु जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे। चुनाव प्रचार हेतु वाहनों के प्रयोग के लिए जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करेंगे। चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बॉक्स का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही करेंगे और इनका प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा। स्थायी तौर पर लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बॉक्स नहीं स्थापित किये जायेंगे। टी.वी. चैनल/ केबिल नेटवर्क/ वीडियो वाहन अथवा रेडियो से किसी भी प्रकार का विज्ञापन/ प्रचार जिला प्रशासन की अनुमति के पश्चात् ही कर सकेंगे। कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन/ प्रचार सामग्री जिसके मुख पृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता न हो, मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा और न ही मुद्रित या प्रकाशित करायगा मुद्रण के अन्तर्गत फोटोकापी भी सम्मिलित होगी। किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों/ प्रत्याशियों की अनुमति के बिना उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित नहीं करायी जायगी। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है, तो उसका यह कृत्य भा०द०सं० की धारा 171-एच के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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