एडीजे /फास्ट ट्रेक कोर्ट के न्यायाधीश योगेश कुमार तृतीय ने सुनाई सजा कोर्ट ने दोषियों पर अलग-अलग जुर्माना भी डाला (विधि संवाददाता सुधीर कश्यप) बदायूं। एडीजे/ फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश योगेश कुमार तृतीय ने घर में घुसकर अपहरण व दुराचार के मामले में दो सगे भाइयों समेत तीन को दोषी पाते हुए सजा सुनाइए कोर्ट ने तीनों दोषियों पर अलग-अलग जुर्माना भी डाला है मामले में घटना की रिपोर्ट पीड़िता की मां की ओर से 13 फरवरी 2012 को थाना अलापुर में लिखाई गई कि जिस्म कहा कि वह बरेली के सुभाष नगर क्षेत्र की निवासी है उसकी बेटी अपनी बड़ी बहन के साथ कुछ दिनों थाना अलापुर क्षेत्र के एक गांव में साथ रहने आई थी इसी बीच बरेली के सुभाष नगर क्षेत्र के गांव करेली निवासी दीपक पुत्र नन्हे व कालीचरन , राजेश पुत्रगण मसीह सरन जबरन घर में घुसकर जबरदस्ती उसे उठाकर ले गए इस मामले में दीपक, कालीचरन, राजेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होकर मुकदमा एडीजे/ फास्ट ट्रेक कोर्ट में चला कोर्ट ने मामले में तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई जिसमें दीपक व राजेश को दस दस साल के कारावास व 28 हजार रूपये जुर्माना जबकि कालीचरन को सात साल व 18 हजार रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है