सदर तहसीलदार 30 नवंबर को सी जे एम कोर्ट में तलब
कोर्ट के आदेशों को लगातार कर रहे थे नजर अंदाज
- कई नोटिस जारी होने के बावजूद भी तहसीलदार ने नहीं लिया संज्ञान
(विधि संवाददाता सुधीर कश्यप)
बदायूं। सी जे एम कोर्ट के आदेशों को लगातार नजरअंदाज करने के मामले को लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नबनीत कुमार भारती ने सदर तहसीलदार को 30 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब किया है कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब ना देने पर अवमानना संबंधी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी सदर तहसीलदार पर पिछले दिनों भी न्यायालय के आदेशों को न मानने के लेकर नोटिस जारी हुआ था सी जे एम नवनीत कुमार भारती ने सदर तहसीलदार को अभियुक्त चित्रपाल की जमानत जनपद न्यायधीश के यहां से स्वीकृत होने के बाद उसके जमानतीयों की हैसियत सत्यापन हेतु कागजात सदर तहसीलदार को भेजे थे निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी कागजात सत्यापन होकर न्यायालय वापस नहीं आए जिस पर सी जे एम द्वारा 23 व 26 नवंबर को नोटिस जारी किया गया था जिसके बाद भी ना तो नोटिस का कोई जवाब आया और ना ही हैसियत संबंधी कागजात का सत्यापन होकर वापस आया जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कड़ा रुख अपनाते हुए उल्लेख किया कि सदर तहसीलदार बदायूं जानबूझकर न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर रहे है लगातार नोटिस दिए जाने के बावजूद भी न्यायालय के आदेशों का संज्ञान नहीं ले रहे क्यों न सदर तहसीलदार के विरुद्ध न्यायालय के आदेश की अवहेलना किए जाने के संबंध में दंडात्मक कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाए इस संबंध में कोर्ट ने सदर तहसीलदार को 30 नवंबर को कोर्ट में तलब किया है साथ ही यह भी चेतावनी दी है अगर तहसीलदार नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके विरुद्ध न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने संबंधी मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी