शिवाला तेल चोरी मामले में एक आरोपी को तीन साल की सजा

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  • अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय जसीम खान ने सुनाई सजा
  • दोषी पर 4 हजार रूपये का जुर्माना भी डाला (विधि संवाददाता सुधीर कश्यप)
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बदायूं। अपर सिविल जज जूनियर डिबीजन न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय जसीम खान ने 9 साल पुराने शिवाला तेल की चोरी के मामले में एक आरोपी को दोषी पाते हुए 3 साल के कारावास समेत 4 हजार रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है वही साक्षय के अभाव में कोर्ट ने एक आरोपी को बरी कर दिया !

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मामले में वादी की ओर से पैरवी कर रहे सहायक अभियोजन अधिकारी सौरभ कुमार मिश्रा के मुताबिक मामले में घटना की रिपोर्ट थाना कादरचौक में बादी अजमल खां निवासी गौरामई ने 26 अक्टूबर 2013 ने लिखाई जिसमें कहा कि 25 अक्टूबर की रात को परिवार के सब लोग सो रहे थे घर में लालटेन जल रही थी तभी कुछ खटपट की आवाज सुनाई दी जिस पर वादी की पत्नी हसीना ने देखा की अज्ञात चोर उसके घर में रखा शिवाला तेल की केन ब अन्य सामान ले जा रहे थे शोर पर परिजनों ने चोरों का पीछा किया परिजनों ने एक आरोपी को मौके से मय 27 किलो शिवाला के तेल से भरी कैन समेत एक आरोपी पकड़ लिया जिसकी पहचान पड़ोसी नईम पुत्र रईस दूल्हे हुईं उसके पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ इस मामले में नईम ब अमरा उर्फ़ अमर उर्फ़ आमिर पुत्र इकरार निवासी गण गौरामई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होकर मुकदमा अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय जसीम खान की कोर्ट में चला कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में अमरा उर्फ अमर उर्फ़ आमिर को बरी कर दिया जबकि नईम को दोषी पाते हुए 3 साल के कारावास समेत 4 हजार रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है /

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