थानाध्यक्ष बिल्सी 7 नवंबर को कोर्ट में तलब (विधि संवाददाता सुधीर कश्यप की रिपोर्ट) बदायूं।अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय देवेंद्र सिंह फौजदार ने प्रभारी निरीक्षक बिल्सी को 7 नम्बर को कोर्ट में तलब किया है थानाध्यक्ष बिल्सी द्वारा लगातार कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जा रही थी जिसके चलते थानाध्यक्ष खिलाफ कोर्ट ने कार्रवाई अमल में लाई है चोरी की साइकिल रेंजर थाना बिल्सी क्षेत्र के अंतर्गत बरामद हुई थी जिसके रिलीज के लिए नीरज पुत्र छोटेलाल द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से एसीजेएम द्वितीय कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया कोर्ट ने इस मामले में थाना बिल्सी से आख्या तलब की लगातार 21 अक्टूबर 2022 से थाने से आख्या तलब की जा रही थी लेकिन थानाध्यक्ष द्वारा इस संबंध में कोई भी रिपोर्ट कोर्ट को नहीं भेजी गई कोर्ट के द्वारा नोटिस में यह भी टिप्पणी की गई है कि बिल्सी थाना अध्यक्ष द्वारा कई मामलों में नियत समय पर रिपोर्ट कोर्ट को नहीं दी जाती है जिस पर कोर्ट ने इसे आपत्तिजनक मानते हुए थानाध्यक्ष के खिलाफ पुलिस अधिनियम की धारा में प्रक़ीण वाद दर्ज करने की चेतावनी देते थानाध्यक्ष बिल्सी को व्यक्तिगत रूप से 7 नवंबर 2022 को कोर्ट में तलब कर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया कि क्यों ना न्यायालय के आदेश की अवहेलना को लेकर थानाध्यक्ष बिल्सी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए