कोतवाली,सिविल लाइन इंस्पेक्टर अवमानना में सी जे एम कोर्ट मे तलब
- 15 अक्टूबर को हाजिर होकर जबाब देने का दिया आदेश
- कोर्ट के आदेश के बावजूद भी दर्ज नहीं की थी एफ आई आर
(विधि संवाददाता सुधीर कश्यप)
बदायूं।सी जे एम नवनीत कुमार भारती ने इंस्पेक्टर सदर कोतवाली और इंस्पेक्टर सिविल लाइन के खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के मामले में अवमानना का मुकदमा दर्ज करते हुये दोनों इंस्पेक्टर को 15 अक्टूबर को कोर्ट में हाजिर होकर स्पष्टीकरण दाखिल करने का आदेश दिया है। दोनों इंस्पेक्टरों ने कोर्ट के आदेश के बावजूद भी एफ आई आर दर्ज नहीं की है
सी जे एम नवनीत कुमार भारती ने दो अलग-अलग मामलों में 156 (3) सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए थे। कोर्ट के द्वारा थाना कोतवाली को नितिन वर्मा बनाम बली मोहम्मद ब थाना सिविल लाइन को जाबिर बनाम बखतरी आदि में सप्ताह भर में रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया था संबंधित थाने के पैरोकार ओ द्वारा आदेश की कॉपी भी रिसीव कर ली गई
निर्धारित समय बीत जाने के बावजूद इंस्पेक्टर कोतवाली और इंस्पेक्टर सिविल लाइन ने कोर्ट के आदेश को तवज्जो ना देते हुए रिपोर्ट दर्ज नहीं की। और ना ही कोर्ट को कारण से अवगत कराया दोनों मामलों के पीड़ितों के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया कि पुलिस ने कोर्ट के आदेश के पालन में एफ आई आर दर्ज नहीं की जिसमे पर सी जे एम नवनीत कुमार भारती ने दोनों मामलों को गंभीरता से लेते हुए इंस्पेक्टर कोतवाली और सिविल लाइन के खिलाफ कोर्ट की आदेश की अवहेलना करने का मुकदमा दर्ज करा कर दोनों इंस्पेक्टर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में 15 अक्टूबर को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है की क्यों न आपको न्यायालय के आदेश की अवहेलना के लिए आई पी सी के तहत दी गए प्रावधानों के अंतर्गत कारावास और अर्थदंड दोनों से दंडित किया जाए।













