राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में करें सहयोग

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बदायूं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मौ0 साजिद पी0सी0एस0(जे0) ने अवगत कराया कि राश्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देषों के अनुपालन में एवं जनपद न्यायाधीष/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूं के निर्देषानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूँ द्वारा दिनांक 13.08.2022 को जनपद-बदायूँ में समय पूर्वान्ह् 10ः00 बजे से राश्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायाधीष/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ की अध्यक्षता में किया जाना सुनिष्चित किया गया है।
उक्त राश्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु जनपद न्यायाधीष/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेष के अनुपालन में राज कुमार तृतीय, नोडल अधिकारी, राश्ट्रीय लोक अदालत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं एवं मौ साजिद, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं द्वारा राश्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटीगेषन विवादों के निस्तारण हेतु समस्त बैंक, भारत दूरसंचार एवं प्रषासनिक अधिकारियों तथा विद्युत अधिनियम की बैठक दिनांक- 04.08.2022 को ली गयी।  बैठक में, कोविड-19 से सम्बन्धित उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देषों को दृश्टिगत रखते हुए, प्री-लिटीगेषन विवादों (बैंक रिकवरी वाद, श्रम वाद, विद्युत एवं जल के बिल से सम्बन्धित षमनीय दण्ड वाद, राजस्व वाद, सेवानिवृति के परिलाभो सम्बन्धी मामले एवं अन्य सिविल वाद)(को अधिकाधिक निस्तारित किये जाने हेतु आवष्यक दिषा-निर्देष दिये गये।
इसके अतिरिक्त राजबहादुर सिंह मौर्य, पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बदायूं, एवं मौ0 साजिद, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं द्वारा राश्ट्रीय लोक अदालत में पेन्डिग-लिटीगेषन विवादों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित अधिवक्ताओं एवं बीमा कम्पनियों की बैठक आज दिनांक- 04.08.2022 को ली गयी। बैठक में, कोविड-19 से सम्बन्धित उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देषों को दृश्टिगत रखते हुए, पेन्डिग -लिटीगेषन विवादों (मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद) को अधिकाधिक निस्तारित किये जाने हेतु आवष्यक दिषा-निर्देष दिये गये।  
अतः इस सन्दर्भ में जनपद के जनसामान्य से अनुरोध है कि वे अधिक से अधिक संख्या में, कोविड-19 से सम्बन्धित उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देषों को दृश्टिगत रखते हुए, उक्त राश्ट्रीय लोक अदालत में समय से उपस्थित होकर अपने-अपने वादों/विवादों को निस्तारित करवाकर राश्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें।

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