बदायूं। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ने जानकारी दी है कि समस्त स्कूल प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यों को सूचित किया जाता है कि ऐसी स्कूल वाहनों जो बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्र के मार्ग पर संचालित हो रही है को इस कार्यालय द्वारा फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने पर फिटनेस वैध कराने हेतु नोटिस जारी करने के उपरान्त भी अभी तक कई स्कूली वाहनों द्वारा स्कूली बच्चो को लाने व ले जाने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे स्कूल प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यों को पुनः सूचित किया जाता है कि तत्काल स्कूली वाहनों का वैध फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा ऐसे स्कूली वाहनों के पंजीयन निरस्त की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित स्कूल प्रबन्धक/प्रधानाचार्य का होगा। इसके अतिरिक्त यह भी संज्ञान में आया है कि कुछ स्कूल प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यों द्वारा अपनी शिक्षण संस्थाओं में स्कूली बच्चों को लाने व ले जाने का कार्य प्राईवेट वाहनों के माध्यम से किया जा रहा है जोकि दण्डनीय अपराध है। ऐसे स्कूल प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यों से अनुरोध है कि तत्काल प्राईवेट वाहन का संचालन स्कूली बच्चों को लाने ले जाने हेतु अवरूद्ध कर दें। यदि ऐसे वाहनों से अकस्मात् कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी स्कूल प्रबन्धक/प्रधानाचार्य होंगे।