राशनकार्ड का दुरूपयोग करने वालों से होगी वसूली

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बदायूं।जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया है कि इस प्रकार कि शिकायतें संज्ञान में आ रही है कि अपात्र व्यक्तियों/परिवारों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले राशनकार्ड (पात्र गृहस्थी) बनवाकर शासन की मंशा के विपरीत सरकारी योजना का दुरूपयोग कर अनुचित लाभ प्राप्त किया जा रहा है, जिसके दृष्टिगत ऐसे व्यक्तियों को निर्देशित किया जाता है कि यदि उनके द्वारा स्वतः ही अपने राशनकार्ड समर्पित नहीं किये जाते है तो उनके खिलाफ वसूली की कार्यवाही की जायेगी तथा कार्डधारक से अब तक लिये गये खाद्यान्न की धनराशि का मूल्यांकन कर रिकवरी की जायेगी। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी ऐसे अपात्र राशन कार्डधारकों से अपील की जा चुकी है कि वह अपने राशनकार्ड सम्बन्धित आपूर्ति कार्यालय में समर्पित कर दें।
अतः अपात्र कार्डधारकों को अंतिम चेतावनी निर्गत करते हुये निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 15-05-2022 तक सम्बन्धित आपूर्ति कार्यालय में उपस्थित होकर अपने राशनकार्ड समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा कि स्थिति में यदि वह सत्यापन में अपात्र पाये जाते है तो उनके विरूद्ध रिकवरी की कार्यवाही प्रचलन में लायी जायेगी जिसके लिये वह स्वंय उत्तरदायी होगें।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अर्न्तगत अपात्रता का आधार शहरी क्षेत्र (एक्सक्लूजन क्राईटेरिया) अपात्रता का आधार –
1-  समस्त आयकर दाता,
2- ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन अथवा वातानुकूलन यंत्र (एयर कंडिशनर) अथवा 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जेनरेटर हो,
3- ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट ऐरिया का आवासीय फ््लेट हो।
4- ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्गमी0 या उससे अधिक कार्पेट ऐरिया का व्यावसायिक स्थान हो,
5- ऐसे परिवार जिनकी समस्त सदस्यों की आय रू0 -3.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो,
6- ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाईसेन्स/शस्त्र हों
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अर्न्तगत अपात्रता का आधार ग्रामीण क्षेत्र (एक्सक्लूजन क्राईटेरिया) अपात्रता का आधार –
1- समस्त आयकर दाता,
2- ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर अथवा हार्वेस्टर अथवा वातानुकूलन यंत्र (एयर कंडिशनर) अथवा 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जेनरेटर हो,
3- ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य स्वामित्व में पॉंच एकड से अधिक सिंचित भूमि हो,
4- ऐसे परिवार जिनकी समस्त सदस्यों की आय रू0 – 2.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो,
5- ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाईसेन्स/शस्त्र हों,

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