मंदिर और मस्जिद में लाउडस्पीकर के आवाज को परिसर तक ही रखने का आदेश, पुलिस ने भेजा नोटिस

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नोएडा।  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के जिलाधिकारी और कमिश्नर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की. सीएम मंदिर और मस्जिद में लाउडस्पीकर के आवाज को परिसर तक ही रखने का आदेश दिया और कहा कि लाउडस्पीकर की आवाज धार्मिक परिसर से बाहर नहीं आए. इसे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सुनिश्चित करें. किसी भी समाज के लोगों को असुविधा ना हो इसका ख्याल रखा जाए. इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि बिना अनुमति के धार्मिक स्थलों पर जुलूस और शोभायात्रा ना निकले. नियमों की जो भी अनदेखी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

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जिसके बाद गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने कार्रवाई शुरू करते हुए 621 मंदिरों में से 602 मंदिरों, 268 में से 265 मस्जिदों और 16 अन्य धार्मिक स्थलों के धर्मगुरु और कमेटी को नोटिस जारी किया है. इसे चेतावनी भी दी गई है कि उच्च न्यायालय के ध्वनि संबंधित निर्देशों का पालन किया जाए. तेज आवाज में लाउडस्पीकर या डीजे बजाया तो कार्रवाई की जाएगी. नोएडा पुलिस ने 217 बरात घरों, 182 में से 175 डीजे संचालकों को भी नोटिस जारी कर तेज आवाज में म्यूजिक ना चलाने के निर्देश जारी किए हैं. जिस परिसर में म्यूजिक बज रहा है उससे बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए.

देना होगा एफिडेविट
धार्मिक जुलूस या शोभायात्रा निकालने से पहले एफिडेविट भी देना होगा. जिसमें आयोजक यह स्पष्ट करेगें कि कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण या उग्र प्रदर्शन नहीं होगा और अगर ऐसा होता है तो उनपर नियमानुसार मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने सख्त चेतावनी दी है कि लाउडस्पीकर, शुभ यात्रा या किसी भी तरह के धार्मिक जुलूस के लिए अनुमति न दी जाए. साथ ही पुलिस और जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि धार्मिक स्थलों में लगे लाउडस्पीकर आवाज कैंपस से बाहर न जाए. ‌

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