कार्य में लापरवाही करने पर लेखपाल निलंबित

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बदायूं। जिलाधिकारी दीपा रंजन द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में उप जिलाधिकारी दातागंज राम शिरोमणि ने अवगत कराना है कि प्रार्थनी फूलन देवी पत्नी स्व0रामबहादुर नि0 नगला वसेला पुरैनी तहसील दातागंज जिला बदायूँ के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जांच की गई । जांच में पाया गया कि आवेदिका के मृतक पति रामबहादुर पुत्र उदल की कृषक दुर्घटना की दावा पत्रावली हेम सिंह लेखपाल को दिनांक 30.12.2021 को उपलब्ध करायी गई थी किन्तु इनके द्वारा आज दिनांक 08.04.2022 को जांच आख्या प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार इनके द्वारा विलम्ब से जांच आख्या प्रस्तुत की गई है। विलम्ब के लिये क्षेत्रीय लेखपाल हेम सिंह प्रथम दृष्टया दोषी हैं जिसके कारण हेम सिंह लेखपाल को निलम्बित कर दिया गया है।
उप जिलाधिकारी दातागंज द्वारा जिलाधिकारी को भेजी गई रिपोर्ट में हेम सिंह लेखपाल – तहसील दातागंज को निम्नलिखित आरोपों के सम्बंध में तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये एतदद्वारा अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है
प्रार्थिनी फूलन देवी पत्नी स्व ० रामबहादुर नि ० नगला बसेला तहसील दातागंज ( बदायूँ ) के मृतक पति रामबहादुर पुत्र उदल का कृषक दुर्घटनाबीमा योजना के अन्तर्गत दावा को दिनांक 30.12.2021 को हेम सिंह लेखपाल को उपलब्ध कराया गया था किन्तु इनके द्वारा शिकायत होने पर आज दिनांक 08.04.2022 को जांच आख्या विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार हेमसिंह लेखपाल द्वारा कर्तव्यों के प्रति लापरवाही , उदासीनता वरती गई है तथा कल्याणकारी योजना में समय से कार्यवाही नही की गई।

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निलम्बन की अवधि में हेम सिंह लेखपाल – तहसील दातागंज को वित्तीय हस्तपुस्तिका नियम संग्रह खण्ड – 2 भाग -2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ववेतन पर देय अवकाश की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है , भी अनुमन्य होगा। किन्हीं ऐसे कर्मचारी जीवन निर्वाह भत्ते साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अथवा मंहगाई भत्ते का उपान्तिम समायोजन प्राप्त नहीं था निलम्बन के दिनॉक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इस बात का समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उक्त मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।
उपर्युक्त प्रस्तर सं ० दो में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि हेम सिंह , लेखपाल तहसील दातागंज इस आशय का प्रमाण – पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन , व्यापार वृत्ति , व्यवसाय में नहीं लगे हैं । निलम्बन काल में हेम सिंह लेखपाल तहसील दातागंज रा ० निरी०- कार्या ० ( र ० का ० तह ० दातागंज ) कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे।
इस प्रकरण में तहसीलदार दातागंज को जॉच अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

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