जनपद में धारा 144 लागू
बदायूं। अपर जिला मजिस्ट्रेट ऋतु पुनिया ने आदेश जारी हैं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत पारित निषेधात्मक आदेश 30 अप्रैल 2022 तक प्रभावी है। विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 की मतगणना दिनांक 10-03-2022 नियत है। शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतगणना सुनिश्चित कराये जाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू की जानी आवश्यक है। मतगणना में शान्ति/बिधि व्यवस्था सामाजिक समरस्ता बनाये रखने तथा जनसामान्य के जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत समाज विरोधी तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों पर अंकुश लगाना अपरिहार्य है।
दं०प्र०सं० की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद बदायूँ की सीमा में प्रवेश करने बाले क्षेत्रान्तर्गत निवास करने बाले तथा विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों के विरूद्ध निम्नवत निषेधाज्ञात्मक आदेश तात्कालिक प्रभाव से पारित किए गए हैं। जिसके तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने/एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नहीं हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्रों से मतगणना से सम्बन्धित प्रचार प्रसार वर्जित रहेगा और न ही उसे लगाने के लिए किसी अन्य किसी को प्रेरित करेगा। मतगणना का कार्य मण्डी समिति बदायूँ के हालों में किया जायेगा। मण्डी समिति एवं पुलिस चौकी के बीच में बने बैरियर से आगे किसी भी प्रत्याशी अथवा आमजन का वाहन का आना-जाना नहीं रहेगा, मात्र डयूटी पर लगे अधिकारियों के पास लगे वाहन निर्धारित सीमा पर जा सकेंगे। मण्डी समिति के बाहर बैरीकेटिंग के अन्दर किसी भी व्यक्ति की आवाजाही नहीं होगी, व्यक्ति बेरीकेटिंग से दूर रहेगे। यदि बेरीकेटिंग तोड़कर या फाँद कर किसी व्यक्ति द्वारा आने जाने का प्रयास किया जायेगा तो दं०प्र०सं० की धारा 188 में दण्डनीय अपराध माना जायेगा। मतगणना के दिन आबकारी की समस्त दुकानें एवं मादक वस्तुओं की बिक्री के लिये पूर्णतया बन्द रखी जायेंगी। मतगणना के तुरन्त बाद बाले दिन शराब की बिक्री पर रोक से संबंधित कानून के अधीन मद्य-निषेध दिवस (ड्राई डे) घोषित किया जाये। मतगणना के दिन 08 कि ० मी ० क्षेत्र में स्थित शराब की दुकानों, होटलों रेस्त्रां, क्लबों और शराब बेचने तथा वितरण करने बाले अन्य संस्थानों को उक्त दिवसों के शराब बेचने/ पेश करने की अनुमति न दी जाये। मतगणना केन्द्र पर कोई व्यक्ति अपना कैलकुलेटर, सेलुलर फोन, टेबलेट, ब्लूटूथ, इलैक्ट्रोनिक कैमरे, पेजर, इलैक्ट्रोनिक चिप आदि का प्रयोग नहीं करेगा और न ही कैम्पस के अन्दर ले जा सकता है तथा कोई व्यक्ति गोपनीयता भंग नहीं करेगा। मतगणना के उपरान्त विजयी प्रत्याशी जुलूस नहीं निकालेगा और न ही नारेबाजी की जायेगी। ध्वनि विस्तारक यन्त्र या डी०जे० या पटाखे आदि का प्रयोग वर्जित रहेगा। मंत्री, सांसद, विधायक या अन्य जन प्रतिनिधि जिन्हें सुरक्षा दायरा प्रदान की गयी है, मतगणना अभिकर्ता नहीं हो सकते है। सहायक रिटर्निंग आफीसर के द्वारा विधि मान्य निर्गत पास वाले अभिकर्ता ही अन्दर प्रवेश पा सकेंगे। मतगणना अभिकर्ता उसी विधान सभा में रहेंगे जिसमें उनको विधिमान्य पास निर्गत किया गया है तथा उसी टेबिल पर रहेंगे, जिसके लिये उन्हें विधि मान्य पास निर्गत किया गया है। यदि अन्य विधान सभा में घूमते पाये गये तो उनका पास जब्त कर मतगणना हॉल से निकाल दिया जायेगा। मदिरापान करके आये मतगणना अभिकर्ता का प्रवेश वर्जित रहेगा। मतगणना के समय धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए ऐसा कोई वक्तव्य नहीं देगें जिससे शान्ति भंग होने की संभावना हो। कोई भी व्यक्ति अथवा प्रत्याशी एवं समर्थक शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए मतदान स्थल पर सोशल डिस्टेसिंग व मास्क का पालन सुनिश्चित किया जाए। बूथ के आस-पास भीड़-भाड़ न होने दी जाये। मतगणना के समय तथा उसके पश्चात कोई व्यक्ति फेसबुक, मैसेंन्जर, व्हाटसप ग्रुप पर ऐसा मैसेज नहीं डालेगा, जिससे शान्ति भंग होने की संभावना हो। मतगणना वाले दिन मतगणना स्थल से 200 मीटर की दूरी तक कोई दुकान नहीं खुलेगी और न ही इस परिधि में कोई व्यक्ति ठेला आदि लेकर खादय एवं पेय पदार्थ की बिक्री नही करेगा। समक्ष अधिकरी द्वारा प्रदत्त अनुमति में लगाये गये प्रतिबन्धों का उल्लंघन किसी भी परिस्थिति में नहीं करेगा तथा ऐसा कोई भी कृत्य सुसंगत धाराओं के साथ-साथ भा०दं०वि० की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। चूंकि यह मामला अत्यन्त आवश्यक है और प्रत्येक व्यक्ति पर इसकी तामील व्यक्तिगत रूप से कराया जाना सम्भव नहीं है। यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। अपरिहार्य परिस्थितियों में यह आदेश सम्पूर्ण जनपद में दिनांक 09-03-2022 से दिनांक 11-03-2022 तक प्रभावी होगा तथा उक्त आदेश की अवहेलना भा०दं०वि० की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा













































































