बदायूं। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) राम बचन ने अवगत कराया है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-653(अ.), दिनॉक 23.09.2021 द्वारा अधिसूचति मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रेशन ओर कार्य) नियम, 2021 के आलोक में प्रदेश के ऐसे यानों, जिनका केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम-52 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न किया गया हो, नियम-62 के अनुरूप फिटनेस प्रमाण-पत्र न पाने वाले, आग, दंगा, प्राकृति आपदा, दुर्घटना या किसी अन्य आपदा के कारण क्षतिग्रस्त यानों, केन्द्रीय या राज्य संगठनों द्वारा अप्रचलित/अधिशेष या आर्थिक मरम्मत से परे घोषित यानों, राजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा किसी भी एजेन्सी से स्क्रैपिंग के लिए नीलामी में खरीदे गये यानों, वाहन स्वामी द्वारा स्वप्रमाणित उपयोगिता से अधिक समय तक खनन, राजमार्ग, बिजली, खेतों आदि में प्रयुक्त यानों, प्रवर्तन एजेन्सी द्वारा नीलामी/ जब्त/छोड़ दिये गये यानों, वाहन स्वामी द्वारा स्वेच्छा से अरजिस्ट्रीकृत यानां, जिसे उपस्कर विनिर्माता द्वारा सत्यापित किया गया है, कि स्क्रैपिंग हेतु रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्र स्थापित किये जाने के संबंध में व्यक्ति/फर्म/संस्था/ट्रस्ट को प्रदेष में पंजीयन किये जाने हेतु मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रेषन और कार्य) नियम, 2021 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र आमंत्रित करने हेतु उक्त नियमों का विवरण व उत्तर प्रदेष शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या- 173/तीस-4-2022, दिनॉक 27.01.2022 तथा आवेदन-पत्र के साथ संलग्न होने वाले प्रारूप परिवहन विभाग की वेबसाइट यूपीट्रांसपोर्ट.यूपीएसडीसी.जीओवी.इन पर अपलोड कर दिये गये है। इस नियमावली के अन्तर्गत जनपद में रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्र स्थापित करने हेतु नेशनल सिंगल विंडो वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.पीपीई.एनएसडब्ल्यूएस.जीओवी.इन/पोर्टल/स्क्रैपपेजपॉलिसी पर दिनांक 18.02.2022 से आवेदन किया जा सकता है।