अधिक से अधिक अन्त्योदय लाभार्थियों को प्रेरित कर बनाएं गोल्डन कार्ड: डीएम

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बदायूं।जिलाधिकारी दीपा रंजन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कार्यालय में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्र्तगत जिला स्तरीय सर्तकता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विस्तार से अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्र्तगत शहरी क्षेत्र में 64.43 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में 79.56 प्रतिशत आबादी को आच्छादित किया जाना है, जिसके क्रम में शहरी क्षेत्रों में 63.81 प्रतिशत (83834 परिवार 378766 यूनिट) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 75.56 प्रतिशत (442374 परिवार 1921358 यूनिट) जनसंख्या को आच्छादित किया जा चुका है।
जनपद में 44815 अन्त्योदय राशनकार्ड एवं 141260 यूनिट प्रचलित है। जनपद को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्र्तगत 6418.350 मै0टन गेहॅूूं एवं 7278.900 मै0टन चावल आवंटित है जिसका वितरण पर्यवेक्षण अधिकारियों की उपस्थिति में लाभार्थी परिवारों में प्रति यूनिट 3.00 कि0ग्रा0 गेहॅूूं रू0 2.00 प्रति किलो एवं 2.00 कि0ग्रा0 चावल रू0 3.00 प्रति किलो की दर से कराया जा रहा है। जनपद को अन्त्योदय योजना के अन्र्तगत  904.420 मै0टन गेहॅूूं एवं 678.315 मै0टन चावल आवंटित है जिसका अन्त्योदय परिवारों को प्रति राशनकार्ड 20 कि0ग्रा0 गेहॅूूं रू0 2.00 प्रति किलो एवं चावल 15 कि0ग्रा0 रू0 3.00 प्रति किलो की दर से वितरण कराया जा रहा है। जनपद में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्र्तगत माह अप्रैल, 2021 से निरन्तर पी0एच0एच0 एवं अन्त्योदय कार्डधारकों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है। माह अक्टूबर, 2021 हेतु जनपद को पी0एम0जी0के0वाई0 योजना के अन्र्तगत कुल 11214.255 मै0टन गेहूँ आवंटित किया गया है। गेह का वितरण दिनांक 05-10-2021 से पर्यवेक्षण अधिकारियों की उपस्थिति में प्रत्येक पी0एच0एच0 एवं अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 कि0ग्रा0 की दर से निःशुल्क कराया जा रहा है।
जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में प्रतिमाह ई-पाॅस मशीन से खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है। जिला स्तरीय समिति की गत बैठक के आंकडों के अनुसार तत्समय जनपद में कुल 92.72 प्रतिशत ट्राॅजिक्शन हो रहा था, जिसमें 98.87 प्रतिशत आधार प्रमाणीकरण से तथा 1.13 प्रतिशत प्राॅक्सी से खाद्यान्न का वितरण हो रहा था। वर्तमान में 92.88 प्रतिशत ट्राॅंजिक्शन हो रहा है जिसमें 99.87 प्रतिशत आधार प्रमाणीकरण से तथा 0.13 प्रतिशत प्राॅक्सी से वितरण हो रहा है। इस प्रकार उक्त व्यवस्था में सुधार हुआ है। डीएमद्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद में अधिक से अधिक आधार प्रमाणीकरण से वितरण कराया जाय तथा जिन राशनकार्डधारकों का आधार प्रमाणीकरण नहीं हो पा रहा है उन्हें नियमानुसार ओ0टी0पी0 के माध्यम से नामित नोडल अधिकारी की उपस्थिति में ही आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाये तथा ओ0टी0पी0 के माध्यम से वितरित राशनकार्डो के अभिलेख सुरक्षित रखें जाये।
जनपद में वर्तमान में अन्त्योदय एवं पी0एच0एच0 योजना के कुल 526208 राशनकार्ड एवं 2300124 यूनिट प्रचलित है जिसके सापेक्ष कुल 2279912 यूनिटों के आधारकार्डो की सीडिंग करायी जा चुकी है जो कि 99.12 प्रतिशत है। आधार सीडिंग में गत बैठक से 2.58 प्रतिशत की बढोत्तरी हुयी है। बैठक में उपस्थित समस्त पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि वह अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत ऐसे समस्त अन्त्योदय राशनकार्डधारक जिनके आधार सीड नहीं है उन्हें नोटिस निर्गत कर तत्काल शत प्रतिशत आधार सीड कराया जाना सुनिश्चित करें यदि उक्त के उपरान्त भी आधार सीड नहीं होते है तो ऐसे समस्त अन्त्योदय राशनकार्डधारकों का व्यक्तिगत रूप से सत्यापन कर आधार सीड नहीं होने का कारण ज्ञात कर सूची बनाये और उसे अपने कार्यालय में सुरक्षित रखें।
जिला पूर्ति अधिकारी अवगत कराया गया कि माह अप्रैल, 2021 से अबतक कुल 16 उचितदर की दुकानें निलम्बित हुयी है। वर्तमान में 10 उचितदर की दुकानें निलम्बित चल रही है। डीएमद्वारा निर्देशित किया गया कि निलम्बित चल रही उचितदर की दुकानों पर तत्काल निर्णय लेते हुये इनका निस्तारण किया जाये साथ ही कोई भी उचितदर की दुकान एक माह से अधिक समय तक निलम्बित न रहने पाये तथा भविष्य में वही उचितदर की दुकान निलम्बित की जाये जहां गम्भीर अनियमिततायें हो तथा दुकान निरस्त करने के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हो।
जिला पूर्ति अधिकारी अवगत कराया गया कि माह अप्रैल, 2021 से अब तक कुल 29 ग्रामों में नवीन उचितदर विक्रेताओं की नियुक्ति हुयी है जिसमें से 03 ग्रामों में स्वंय सहायता समूह के सदस्यों को उचितदर की दुकान आवंटित की गयी है। डीएम  द्वारा निर्देशित किया गया कि रिक्त ग्रामों में तत्काल नवीन उचितदर विक्रेताओं की नियुक्ति करायी जाये, किसी भी दशा में सम्बद्धीकरण एक माह से अधिक समय तक न चलने पाये।
जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त तहसीलों में ब्लाक स्तरीय एवं उचितदर दुकान स्तरीय सर्तकता समितियों का गठन किया जा चुका है। बैठक में उपस्थित पूर्ति निरीक्षकों द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी तहसीलों में ब्लाक स्तरीय एवं दुकान स्तरीय सतर्कता समिति की बैठके करायी जा रही है। डीएम  द्वारा बैठक में उपस्थित पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि वह नियमानुसार निर्धारित समयान्र्तगत उक्त समितियों की बैठक का आयोजन कराया जाना सुनिश्चित करें तथा बैठक में उपस्थित नामित समस्त सदस्यों को उनके अधिकारों से भी अवगत करायें।
जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि माह अप्रैल, 21 से माह सितम्बर, 21 तक कुल 06 दोषियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है, 16 उचितदर की दुकानें निलम्बित, 30 उचितदर की दुकानें निरस्त एवं रू0 245500/- की प्रतिभूति जब्त की गयी है। जनपद में अपर जिलाधिकारी, (प्रशा0) , को जिला शिकायत निवारण अधिकारी नामित किया गया है। विभाग का टोल फ्री नम्बर 1800-1800-150 व 1967 है जो जनपद की समस्त उचितदर की दुकानों पर प्रदर्शित है कोई भी व्यक्ति उक्त नम्बरों पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
डीएम ने निर्देश दिए कि वर्तमान में अन्त्योदय लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बनाये जाने का कार्य प्रचलन में है। बैठक में उपस्थित उप मुख्य चिकित्साधिकारी, बदाय एवं समस्त पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि वह अधिक से अधिक अन्त्योदय लाभार्थियों को प्रेरित कर गोल्डन कार्ड बनवाया जाना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये।
जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि वह अमजन मानस में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्र्तगत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र अन्र्तगत पात्रता का आधार, राशनकार्ड बनवाये जाने सम्बन्धी प्रक्रिया, शिकायत किये जाने हेतु टोल फ्री नम्बर आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार कराये। डीएम द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि वह आई0जी0आर0एस0 प्रणाली से प्राप्त होने वाली शिकायतों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराये यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में कोई भी शिकायत डिफाल्टर की श्रेणी में न आने पाये।
बैठक में उपस्थित समस्त आपूर्तिकर्मियों को निर्देशित किया गया कि वह उचितदर की दुकानों की निरन्तर जाॅच करते रहें तथा कालाबाजारी करने वाले उचितदर विक्रेताओं के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायें।

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