बिल्सी। आज मंगलवार को स्टाम्प वेन्डर्स से अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदेश के आयुक्त को संबोधित एक ज्ञापन उप निबंधक शैलेंद्र सिंह कठेरिया को सौंपा। जिसमें उन्होने कहा है कि ई-स्टाम्पिंग में भी एक प्रतिशत कमीशन का प्रावधान अथवा उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश दिनांक 23 जुलाई 2015 में वर्णित प्रावधानों को उत्तर प्रदेश में लागू करने की कृपा करें। बिल्सी जिला बदायूँ प्रदेश के 5 हजार एसीसी एवं 40 हजार नॉन एसीसी स्टाम्प वेन्डर्स की समस्याओं को निस्तारित करें। ई स्टाम्पिंग के साथ 500 मूल्य वर्ग फिजीकल स्टाम्प बिक्री एक साल तक समानांत जारी रखने एवं कोषागारों में डम्प 25 हजार मूल वर्ग फिजीकल स्टाम्प वेन्डर्स को दिये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करें, स्टाम्प वेन्डर्स कल्याण अधिनियम बनाकर प्रदेश के स्टाम्प वेन्डर्स का दुर्घटना बीमा अथवा माननीय प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित करवाने की कृपा करें। 500 रु ० मूल्य वर्ग के ई स्टाम्प में गलत होने की स्थिति में रेक्टिफिकेशन कराने बल्कि प्रिंटिंग सुविधा एवं 100 रुपए मूल्य तक बिक्री रजिस्टर में दर्ज करने की व्यवस्था समाप्त करने एवं नोडल स्तर पर वेन्डर्स को ऑफलाइन प्रशिक्षण / टैक्निीकल सपोर्ट पर्याप्त मात्रा में स्टेशनरी स्टाफ होल्डिंग कॉर्पोरेशन द्वारा प्रदान किये जाने हेतु निर्देशित किया जाना आवश्यक है इसके अलावा तहसील एवं जिला मुख्यालयों में इन्फास्ट्रक्चर रखने हेतु सुरक्षित स्थान की सुविधा प्रदान करवाने की कृपा करें। स्टाम्प आयुक्त से अनुरोध है कि प्रदेश के स्टाम्प वेन्डर्स की समस्या का निस्तारण करने की कृपा करें। इस मौके पर असलम कुरैशी, सोहनपाल, ललित, अरुण कुमार, तारकेश्वर शाक्य आदि स्टाम्प वेन्डर्स मौजूद रहे।