’’निजी उपयोग हेतु शराब के शौकीन व्यक्तियों को मिलेगा होम बार लाइसेंस’’ बदायूं। जिला आबकारी अधिकारी राजकुमार ने अवगत कराया है कि शराब के शौकीन हैं और समय पर टैक्स भरते हैं तो आपका घर पर बार बनाने का शौक पूरा हो सकता है। वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति में शासन की ओर से यह प्राविधान किया गया है, जिसे अमल में लाने के निर्देश विभाग को मिले हैं। अभी तक कोई भी व्यक्ति 750 मिलीलीटर की शराब की केवल चार बोतल ही अपने घर में रख सकता था। इसमें दो भारतीय ब्रांड और दो विदेशी ब्रांड शामिल थे। इससे ज्यादा शराब घर में पाया जाना गैरकानूनी था। आबकारी नीति 2021-22 में हाल ही संशोधन किए गए। इसमें निजी बार लाइसेंस की व्यवस्था की गई है। इसके तहत घर में एक ब्रांड की 12 बोतल शराब रखी जा सकेंगी। 15 ब्रांड की 72 बोतल घर में रखने की अनुमति होगी। होम बार लाइसंेस के लिए आॅनलाइन आवेदन करना होगा। विभागीय प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद फाइल जिलाधिकारी के समक्ष पहुंचेगी और वहीं से अनुमति मिलेगी। शासन की ओर से इसके लिए 12 हजार रूपये सालाना फीस निर्धारित की गई है। इसके अलावा 51 हजार रूपये की सिक्योरिटी देनी होगी, जो साल पूरा होने के बाद वापस मिल जाएगी। आयकर रिर्टन दाखित करना अनिवार्य है निजी होम बार लाइसेंस के लिए ऐसे लोग ही पात्र होंगें, जो पिछले पांच वर्षों से आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। आवेदन पत्र के साथ रिटर्न की स्वंप्रमाणित प्रति लगानी होगी। इसमें भी यह निर्धारित किया गया है कि पिछले पांच आयकर निर्धारण वर्ष में से न्यूनतम तीन वर्षों में आवेदक के द्वारा न्यूनतम 20 प्रतिशत श्रेणी में आयकर का भुगतान अनिवार्य है। यह लाइसेंस फार्म हाउस व गेस्ट हाउस (व्यापारिक प्रतिस्ठान) के लिए मान्य नहीं होगा।