बदायूं:। उप कृषि निदेशक मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के निर्देशानुसार जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना वर्ष 2026-27 में पूर्व की भांति लागू रहेगी। खरीफ वर्ष 2026 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ऋणी कृषकों हेतु बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 तथा गैर ऋणी कृषकों हेतु 14 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।उन्होंने बताया कि जनपद में खरीफ मौसम के लिए धान, मक्का, बाजरा, उड़द एवं तिल की फसलों को अधिसूचित किया गया है। विपरीत मौसमीय परिस्थितियों एवं प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए अधिक से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे किसानों की आय को सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जनपद में इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। फसल क्षति की स्थिति में बीमित किसान 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर 14447 पर अथवा निकटतम बैंक शाखा, बीमा कंपनी के कार्यालय के मोबाइल नंबर 8299024548 एवं 9719730905, जिला कृषि अधिकारी कार्यालय अथवा उप कृषि निदेशक कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने जनपद के समस्त ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों से निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराने की अपील की है।