शातिर अपराधी दीपू छह माह के लिए जिला बदर, बरेली पुलिस ने जनपद सीमा से किया बाहर

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बरेली। जनपद में जिला बदर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कैंट पुलिस ने शातिर अपराधी दीपू पुत्र दीन दयाल निवासी ग्राम भरतौल को छह माह के लिए बरेली की सीमा से बाहर कर दिया। यह कार्रवाई अपर जिलाधिकारी (नगर) बरेली के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3(1) के तहत की गई।
पुलिस के अनुसार शुक्रवार को अभियुक्त को नियमानुसार बदायूं बॉर्डर तक छोड़ते हुए सख्त चेतावनी दी गई कि छह माह की अवधि के दौरान वह बरेली जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। यदि उसने आदेश का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।पुलिस के मुताबिक दीपू के खिलाफ थाना कैंट, बारादरी, कोतवाली और प्रेमनगर में लूट, चोरी, मारपीट, अवैध हथियार रखने तथा आबकारी अधिनियम समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। उसके आपराधिक इतिहास को देखते हुए उसे गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत समाज के लिए खतरा मानते हुए जिला बदर की कार्रवाई की गई।
पुलिस का कहना है कि अभियुक्त की क्षेत्र में दबंग और भय पैदा करने वाले अपराधी की छवि रही है, जिसके कारण आम लोग उसके खिलाफ शिकायत करने या न्यायालय में गवाही देने से भी डरते थे। जनसुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा आम नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई आवश्यक समझी गई।
इस कार्रवाई को प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार धीन के नेतृत्व में थाना कैंट पुलिस ने अंजाम दिया। टीम में उपनिरीक्षक रोहित तोमर और कांस्टेबल राजीव कुमार भी शामिल रहे। पुलिस ने स्पष्ट किया कि जिला बदर की अवधि के दौरान आदेश का उल्लंघन करने पर अभियुक्त के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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