बरेली। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना अलीगंज पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर हसीब कुरैशी को न्यायालय के आदेश के अनुपालन में तीन माह के लिए जिला बदर कर दिया है। पुलिस के अनुसार हिस्ट्रीशीटर 14/ए हसीब कुरैशी पुत्र मोहम्मद असरफ निवासी ग्राम एवं थाना अलीगंज के विरुद्ध कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसके विरुद्ध प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा वाद संख्या 2888/2023 में 20 अप्रैल को तीन माह के लिए जिला बदर का आदेश पारित किया गया था। शनिवार को थाना अलीगंज पुलिस ने न्यायालय के आदेश की प्रति हसीब कुरैशी को तामील कराते हुए उसे आदेशों और शर्तों से अवगत कराया। इसके बाद उसे बरेली जनपद की सीमा से बाहर बदायूं जनपद क्षेत्र में छोड़ा गया। पुलिस ने चेतावनी दी कि जिला बदर की अवधि के दौरान न्यायालय की अनुमति के बिना बरेली की सीमा में प्रवेश करने पर उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार हसीब कुरैशी के विरुद्ध गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम तथा गैंगस्टर एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में अलीगंज, विशारतगंज और आंवला थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक जगत सिंह, उपनिरीक्षक नैपाल सिंह, हेड कांस्टेबल कैलाश सिंह, कांस्टेबल वीरेंद्र कुमार, रिक्रूट कांस्टेबल मोनीश चौधरी, अरविंद कुमार तथा महिला रिक्रूट कांस्टेबल निधि छोकर शामिल रहीं।