वृद्धावस्था पेंशन हेतु परिवार रजिस्टर की प्रति अथवा जन्मतिथि अंकन वाले शैक्षिक प्रमाण-पत्र ही होंगे मान्य

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बदायूँ । जिलाधिकारी अवनीश राय ने जानकारी देते हुए बताया कि वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत आवेदन पत्रों की स्वीकृति एवं वितरण को इंटरनेट आधारित प्रणाली के माध्यम से किए जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश में आंशिक संशोधन किए जाने के क्रम में शासन द्वारा नवीन निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के आवेदन पत्रों की स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से संपादित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि शासनादेश में विशेष रूप से पेंशनरों की आयु निर्धारण की प्रक्रिया के संबंध में संशोधन किया गया है। संशोधन उपरान्त नई व्यवस्था के अन्तर्गत आवेदक द्वारा आवेदन के समय निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप के सभी कालमों को भरना अनिवार्य होगा एवं आवेदन पत्र के साथ वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन के लिए आवेदक की आयु का प्रमाण-पत्र (परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति) अथवा शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो, होगा। उन्होंने बताया कि प्राप्त शासनादेश के अनुसार आवेदन के लिए आवेदक की आयु की गणना हेतु आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि को आयु के प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं दिए जाने का निर्णय शासन स्तर पर लिया गया है।उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासनादेश में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की आयु का सत्यापन कर आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण करते हुए नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करें, ताकि पात्र व्यक्तियों को समयबद्ध रूप से पेंशन का लाभ प्रदान किया जा सके।

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