बरेली। थाना सीबीगंज पुलिस ने मा० अपर जिलाधिकारी (नगर मंडल) बरेली के आदेश के अनुपालन में एक शातिर अभियुक्त के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की है। पुलिस द्वारा बुधवार 21 जनवरी को उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3(1) के अंतर्गत अभियुक्त विकास रस्तोगी पुत्र शिव नारायण रस्तोगी, निवासी पस्तौर नई बस्ती, थाना सीबीगंज को छह माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया। पुलिस ने नियमानुसार अभियुक्त को रामपुर बॉर्डर पर जनपद सीमा से बाहर छोड़ा तथा निर्देशित किया कि वह जिला बदर की अवधि के दौरान जनपद बरेली की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। पुलिस के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध थाना सीबीगंज पर पूर्व से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं