कोषागार ने जीवित प्रमाण पत्र के सम्बंध में जारी किए दिशा निर्देश
बदायूँ । वरिष्ठ कोषाधिकारी विकास चैधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोषागार बदायूँ से पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त पेंशनर अथवा पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन जीवित प्रमाण-पत्र समयान्तर्गत न देने के कारण वंचित हो गयी हो अथवा जिनके जीवित प्रमाण-पत्र की समयसीमा समाप्त हो गयी हो, वह अपना जीवित प्रमाण पत्र कोषागार कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में स्वयं उपस्थित होकर अथवा ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र की बेबसाइट www.jeevanpramaan.gov.in पर अपलोड कर कोषागार बदायूँ में भेज सकते हैं अथवा अपने स्मार्टफोन के प्लेस्टोर में आधार फेस आरडी एप इंस्टाॅल करें तथा पुनः प्लेस्टोर से ही जीवन प्रमाण एप इंस्टाॅल कर ओपन करें तथा अपना जीवित प्रमाण-पत्र कोषागार बदायूँ में प्रेषित कर सकते हैं।
