उझानी । नगर क्षेत्र में शिक्षा विभाग ने बिना मान्यता संचालित स्कूलों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। खंड शिक्षा अधिकारी प्रशांत सिंह राठौर ने पंजाबी कॉलोनी में चल रहे तीन निजी विद्यालयों लिटिल पर्ल स्कूल, स्काई विंग्स प्ले स्कूल और किड्स प्लेनेट स्कूल को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया है। बीईओ ने स्पष्ट किया कि तीनों संस्थान बिना विभागीय स्वीकृति के वर्षों से संचालित हो रहे थे, जो उत्तर प्रदेश नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और बेसिक शिक्षा अधिकारी नियमावली, 2011 का गंभीर उल्लंघन है। खंड शिक्षा अधिकारी के अनुसार, अधिनियम की धारा 18(1) के तहत कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना मान्यता प्राप्त किए विद्यालय नहीं चला सकती। वहीं धारा 18(2) के अंतर्गत ऐसा करने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना और दोहराने पर प्रतिदिन दस हजार रुपये तक का दंड लगाया जा सकता है। राठौर ने बताया कि स्कूल संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने सभी विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त विद्यालयों में स्थानांतरित करें और 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र देकर यह प्रमाणित करें कि मान्यता मिलने तक संस्थान का संचालन नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग की यह कार्रवाई वर्षों से चल रही अव्यवस्था पर अंकुश लगाने की दिशा में अहम कदम है। बिना मान्यता और बिना सुरक्षा व्यवस्था के चल रहे स्कूल न केवल कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा दोनों से खिलवाड़ कर रहे हैं।