बरेली। पुलिस महानिदेशक उप्र के पत्र सं० डीजी-सात एचसी (विविध-निर्देश/2023) दिनांक 23 जून 23 के अनुक्रम मे पुलिस अधीक्षक रेलवे मुरादाबाद आशुतोष शुक्ला के आदेशानुसार माननीय न्यायालय में विचाराधीन अभियोगो मे प्रभावी पैरवी कर अपराधियो को सजा कराये जाने के सम्बन्ध मे चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्वेक्शन के अन्तर्गत पुलिस उपाधीक्षक रेलवे अनुभाग मुरादाबाद अनिल कुमार वर्मा के निर्देशन में दिनांक 31 अक्टूबर को थाना जीआरपी बरेली जंक्शन के प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार वर्मा द्वारा मुकदमा उपरोक्त में माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर रेलवे बरेली जंक्शन मे प्रबल पैरवी कराकर 5 अभियोगों में सजा करायी गयी। वाद संख्या/मुकदमा अपराध संख्या जिसमे अभियुक्तगणों को सजा करायी गयी । अभियुक्त नाफिर अली पुत्र इरफान अली निवासी देवरनियाँ फाटक के पास वार्ड नम्बर 13 थाना देवरनियाँ जिला बरेली को 1 बर्ष 1 माह 14 दिवस का कारावास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है , अभियुक्त प्रवदीप पुत्र अमरजीत निवासी मैनाझुंडी थाना सितारगंज जिला उधमसिंहनगर उत्तराखंड को 1 वर्ष 12 दिवस का कारावास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है , अभियुक्त रोहित उर्फ शारिक पुत्र वाहिद खान निवासी रबडी टोला थाना बारादरी बरेली को 9 माह 26 दिवस का कारावास की सजा से दण्डित किया गया है , अभियुक्त रोहित उर्फ शारिक पुत्र वाहिद खान निवासी रबडी टोला थाना बारादरी बरेली को 9 माह 26 दिवस का कारावास की सजा से दण्डित किया गया है , अभियुक्त हासिम पुत्र मंगू हुसैन निवासी अंगूरी टांडा थाना सुभाषनगर जिला बरेली को 21 दिवस का कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है। पैरवी करने वाले अधिकारी , पुलिस कर्मियों में प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार वर्मा थाना जीआरपी बरेली जं,हेका विजयपाल सिंह थाना जीआरपी बरेली जंक्शन थे।