खनिज परिवहन करने वाले वाहनों का वी०टी०एस० पंजीकरण अनिवार्य

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बदायूँ । खान अधिकारी बी०बी० प्रसाद ने जानकारी देते बताया कि शासन के निर्देशानुसार जनपद में खनिज एवं उपखनिजों के परिवहन में संलग्न सभी वाहनों का पंजीकरण राजकीय वेबसाइट नचउपदमउपजतंण्पद पोर्टल पर अनिवार्य रूप से किया जाना है। खान अधिकारी बदायूँ ने बताया कि जिन वाहन स्वामियों द्वारा अभी तक पंजीकरण नहीं कराया गया है, वे शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करें ताकि शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा में यह कार्य संपन्न हो सके। खनिज विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वाहन स्वामियों को पंजीकरण कार्य में किसी प्रकार की समस्या होने पर दूरभाष संख्या 7400404018 पर संपर्क कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त सीधे जनपद के खान अधिकारी के दूरभाष संख्या 8887534784 पर भी जानकारी और सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पंजीकरण हेतु वाहन स्वामियों को आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिनमें वाहन की आरसी कॉपी, स्वामी का पता प्रमाण, पहचान पत्र, वाहन का परमिट, जीएसटी नंबर, वाहन के आगे, पीछे तथा साइड से खींचे गए फोटोग्राफ और वाहन की फिटनेस संबंधी दस्तावेज सम्मिलित हैं। बिना इन अभिलेखों के पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकेगी। शासन की मंशा है कि खनिजों एवं उपखनिजों के परिवहन पर पूर्ण नियंत्रण एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके, जिससे अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।
खनिज अधिकारी ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे शासन के निर्देशों का अनुपालन करते हुए अपने वाहनों का पंजीकरण शीघ्र कराएं। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से एक ओर जहां खनिज परिवहन प्रक्रिया को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाया जाएगा, वहीं दूसरी ओर खनिज राजस्व की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन है और इसे सरल एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से पोर्टल पर समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि खनिज विभाग के अधिकारी समय-समय पर वाहन स्वामियों को जागरूक करने के लिए अभियान भी संचालित कर रहे हैं। उन्होंने सभी वाहन स्वामियों से अपेक्षा की है कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना पंजीकरण तत्काल कराकर विभागीय कार्यवाही में सहयोग प्रदान करें।

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