जीवन में सफलता के लिए लक्ष्य करें निर्धारित-ए0डी0जे0टोल फ्री नम्बर 15100 पर कॉल कर पाएं विधिक सहायता

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बदायूँ। जिला विधि सेवा प्राधिकरण, बदायूं द्वारा मंगलवार को विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन राधे लाल इण्टर कॉलेज, कछला, जनपद बदायूँ में आयोजित किया गया। शिविर का शुभारम्भ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिव कुमारी द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यापर्ण व दीप प्रज्जलित किया गया इसके अतिरिक्त छात्राओं द्वारा कार्यक्रम मन्च पर माँ सरस्वती वन्दना एवं स्वागत गायन प्रस्तुत कर किया गया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिव कुमारी द्वारा सभी छात्राओं से अपील की गयी कि इन्टरनेट का सही उपयोग करना चाहिए तथा सोशल मीडिया साइटों यथा फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदि का उपयोग उचित दिशा में करना चाहिए एवं अश्लील सामिग्री से दूरी बनाये रखना चाहिए ताकि विद्या अध्ययन करने वाली युवतियों का विद्यार्थी जीवन नष्ट न हो इसके अतिरिक्त उन्हें अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये साथ ही अच्छी सोच और पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में वर्णित महिलाओं के मौलिक अधिकारों व कार्य स्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न अधिनियम, पॉक्सो एक्ट, निःशुल्क विधिक सहायता अधिनियम 1987 की धारा 12 के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी इसके अतिरिक्त उनके द्वारा स्त्री-पुरूष सामानता सम्बन्धित प्रावधानों एवं महिलाओं की सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धित विधिक प्रावधानों को विस्तृत रूप में बताया गया। जनपद न्यायालय परिसर, बदायूं में स्थित ए0डी0आर0 भवन संचालित न्यायालय स्थायी लोक अदालत की प्रक्रिया एवं कार्यकलापों के बारे में जानकारी दी गयी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सेवायें प्रदान की जाती है, यदि किसी प्रकार पीड़ित के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह अपने शिकायती प्रार्थना-पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं व सम्बन्धित थाना में निःसंकोच केस दर्ज करा सकते है। इसके साथ ही कार्यकम में उपस्थित छात्राओं से आह्नावान किया गया कि अपने आस-पास के परिवेश में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, तथा स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखें इसके अतिरिक्त छात्राओं के खिलाफ अपराध जैसे एसिड हमला, बलात्कार, अपहरण, दहेज उत्पीडन, एवं यौन उत्पीडन के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक बताया एवं घर से विद्यालय आने जाने पर छात्राओं को सड़क सुरक्षा की दृष्टि से हेल्मेट व शीट वेल्ट आदि यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं के कार्यों आदि तथा निःशुल्क विधिक सहायता हेतु विधिक जानकारी दी गयी। उनके द्वारा स्त्री-पुरुष समानता सम्बन्धित प्रावधानों एवं महिलाओं की सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धित विधिक प्रावधानों को विस्तृत रूप में बताया गया। भारत की तीन मुख्य व्यवस्थायें न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका के वारे में विस्तार पूर्वक बताया गया असिस्टेन्ट, एल0ए0डी0सी0/जि0वि0से0प्रा0, बदायूं, कशिश सक्सेना, द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित छात्र/छात्राओं के विधिक अधिकारों से सम्बन्धित एवं 3 नये कानूनों के बारे में एवं भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद-14, अनुच्छेद-15 एवं अनुच्छेद-18, अनुच्छेद-21 व 21ए, एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के दौरान 10 मई 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर पर सुलह समझौते के आधार पर आप अपने वादों का निस्तारण करा सकते हैं, तथा सूक्ष्म एवं लघु प्रकृति के वादों को सम्बन्धित न्यायालय के निर्देशानुकम में जनपद न्यायालय परिसर में मध्यस्थता केन्द्र खुला हुआ है। उक्त मध्यस्थता केन्द्र के सदस्यों/अधिवक्ताओं द्वारा दोनों पक्षों को बिठाकर समझौता कराया जाता है। इसी क्रम में जनपद न्यायालय परिसर, बदायूं में स्थित ए०डी०आर० भवन संचालित न्यायालय स्थायी लोक अदालत की प्रक्रिया एवं कार्यकलापों के बारे में जानकारी दी गयी एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री नम्बर 15100 पर भी कॉल कर विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधकरण, बदायूं, शिव कुमारी संचालित नवजीवन वृद्धाश्रम, कछला घाट, पुलिस चौकी के सामने, कछला, बदायूं का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के समय पायी गयी कमियों के बारे में प्रभारी आश्रम संचालक को निर्देशित किया गया कि साफ-सफाई व मच्छरों के प्रकोप को रोकने के लिए उचित व्यवस्था कर उनके कार्यालय को सूचित करें।

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