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Uttar Pradesh

अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाहों पर रहेगी जिला प्रशासन की नजर

April 3, 2025By admin0 comments
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बदायूं। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अरुण कुमार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम.2005 की धारा 17 के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 13(1) के सम्बंध में हो रहे बाल विवाह की रोकथाम के लिए बाल विवाह में हिस्सा लेने बाले व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही का प्राविधान किया गया है विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष होना अनिवार्य है यदि इससे कम उम्र की शादी लड़के अथवा लड़की की होती है तो वह अपराध की श्रेणी मे आता है जिसके लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह दंण्डनीय अपराध है। इसमें 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों का विवाह करने पर 02 साल की जेल व एक लाख रूपये के जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे विवाह में हिस्सा लेने वाले लोगो, बैण्ड बाजे वाले, कैटर्स, डेकोरेटर्स, पंडित, हलवाई, बरात घर आदि पर भी कानूनी कार्यवाही का भी प्राविधान है। उपरोक्त के सम्बंध में जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, खण्ड विकास अधिकरी, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, शासकीय, अशासकीय, परिषदीय एवम वित्त विहीन एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक बदायूं के द्वारा सर्कुलर जारी का अतिशीघ्र बाल विवाह की सूचना देने हेतु आदेशित किया गया है एवम जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड हेल्पलाइन, वन स्टाप सेन्टर, व एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, पुलिस बदायूं के द्वारा बाल विवाह रोकने एवं जागरूक करने हेतु विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। बाल विवाह प्रथा को रोकने के लिए यदि किसी को बाल विवाह से सम्बंधित सूचना प्राप्त होती है या बाल विवाह होने के सम्बध में कोई सूचना देना चाहता है तो जिला बाल संरक्षण अधिकारी/जिला बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री अभय कुमार मो0नं0 7518024013, चाइल्ड हैल्पलाइन 1098 (टोल फ्री ) परियोजना समन्वयक कमल शर्मा मो0नं0 9410294945 बाल कल्याण समिति अध्यक्ष नन्द किशोर पाठक मो0नं0 8923265052 वन स्टाप सेन्टर सेन्टर मैनेजर प्रतिक्षा मिश्रा मो0नं0 9719674435 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट प्रभारी मान बहादुर सिंह मो0नं0 9410294945 जिला बाल संरक्षण इकाई संरक्षण अधिकारी रवि कुमार 9411468148 तथा महिला हेल्पलाइन 181, से सम्पर्क कर बाल विवाह से सम्बंधित शिकायत को दर्ज कराया जा सकता है जिसमे शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा । बैठक के दौरान अभय कुमार जिला प्रोबेशन अधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, प्रभारी थानाध्यक्ष ए0एच0टी0 मान बहादुर सिंह, संरक्षण अधिकारी रवि कुमार, सुश्री प्रीती कौशल संरक्षण अधिकारी, नन्द किशोर पाठक, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, प्रतीक्षा मिश्रा सेन्टर मैनेजर, कमल शर्मा परियोजना समन्वयक चाइल्ड हेल्पलाइन, दीपक कुमार, मीना सिंह सचिव काशी समाज विकास संस्थान, इत्यादि उपस्थित रहे।

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