31 जुलाई तक किसान कराएं फसल बीमा, प्रीमियम दरें निर्धारित

WhatsApp-Image-2024-07-12-at-18.25.01-1
WhatsAppImage2026-02-15at42216PM1
previous arrow
next arrow

बदायूँ। उप कृषि निदेशक मनोज कुमार ने जनपद में किसानों को सूचित करते हुए बताया है कि जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित है जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में इफको टोकियो जनरल इन्श्योंरेन्स कम्पनी लि0 को नामित किया गया है। प्राकृतिक आपदा ओलावृष्टि भू-स्लखन, जलभराव, बेमौसम/चक्रवाती वर्षा, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग व चक्रवात से फसलों में हुई क्षति, फसल कटाई उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी गयी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवाती वर्षा/बेमौसम बारिश से क्षति, फसल कटाई के आधार पर प्राप्त वास्तविक उपज में गारण्टीड/थ्रेशोल्ड उपज की तुलना में कमी होने की स्थिति में फसलों में हुई क्षति की प्रतिपूर्ति इफको-टोकियो जनरल इन्श्योंरेन्स कम्पनी लि0 के माध्यम से बीमित कृषको को की जाती है। किसान अपनी फसलों का बीमा अपने नजदीकी क्षेत्रीय बैंक शाखा, जनसेवा केन्द्र एवं भारत सरकार के पीएमएफबीवाई पोर्टल ूूण्चउिइलण्हवअण्पद के माध्यम से करा सकते है। धान की फसल के लिए बीमित धनराशि रू-76300.00 प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष कृषक अंश प्रीमियम धनराशि अंकन रू0-1526.00, मक्का की फसल के लिए बीमित धनराशि रू0-53100 प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष कृषक अंश प्रीमियम धनराशि अंकन रू0-1062, बाजरा की फसल के लिए बीमित धनराशि रू-45900.00 प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष कृषक अंश प्रीमियम धनराशि अंकन रू0- 918.00, उड़द की फसल के लिए बीमित धनराशि रू-75100.00 प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष कृषक अंश प्रीमियम धनराशि अंकन रू0 1502.00 एव तिल की फसल के लिए बीमित धनराशि रू-12200.00 प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष कृषक अंश प्रीमियम धनराशि अंकन रू0-244.00 निर्धारित है। प्राकृतिक आपदा ओलावृष्टि भू-स्खलन, जल भराव, बेमौसम/चक्रवात से फसलों में हुई क्षति, फसल कटाई उपरान्त आगामी 14 दिनां तक खेत में सुखाई हेतु रखी गयी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवाती वर्षा/बेमौसम बारिश से क्षति की सूचना 72 घण्टें के अन्दर अनिवार्य रूप से टोल फ्री नम्बर 14447 पर करना अनिवार्य है। अन्य किसी भी जानकारी के लिए इफको-टोकियो जनरल इन्श्योंरेन्स कम्पनी लि0 के जिला प्रबन्धक के दूरभाष नम्बर 8953133635 पर भी कृषक भाई जानकारी प्राप्त कर सकते है। खरीफ मौसम के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई 2024 तक ही है। कृषकों से अपील है कि आप अधिक से अधिक संख्या में अपनी फसलों का बीमा कराने का कष्ट करे। ताकि प्राकृतिक आपदा फसलों की क्षति की स्थिति में फसल क्षति की प्रतिपूर्ति होने से आपकी आय स्थिर बनी रहे।

ReferralCodeLLVR11
previous arrow
next arrow
WhatsAppImage2023-12-28at122820
previous arrow
next arrow
WhatsAppImage2024-06-13at122213
previous arrow
next arrow
WhatsAppImage2024-10-20at41111PM1
previous arrow
next arrow
WhatsAppImage2023-04-17at53854PM4
previous arrow
next arrow

You may have missed

Home
Live TV
VIDEO NEWS
Verified by MonsterInsights