बदायूँ । उप कृषि निदेशक मनोज कुमार ने सभी कृषकों को जानकारी देते हुए अवगत कराया कि प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेन्ट ऑॅफ क्रॉप रेज्डयू(सी.आर.एम.) योजनान्तर्गत पराली प्रबन्धन के कृषि यन्त्रों के आवेदन वर्ष 2024-25 हेतु बुकिंग 02 जुलाई 2024 को मध्यान्ह 12ः00 बजे से प्रारम्भ है, जो 16 जुलाई 2024 रात्रि 12ः00 बजे तक की जायेगी। बुकिंग हेत विभागीय दर्शन पोर्टल www.agriculture.up.gov.in पर ‘‘यन्त्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें‘‘ लिंक पर क्लिक कर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने फसल अवशेष प्रबन्धन वाले कृषि यंत्रों के आवेदन हेतु बुकिंग प्रक्रिया के बारे में बताया कि समस्त प्रकार के फसल अवशेष प्रबन्धन वाले कृषि यन्त्रों पर अधिकतम 50 प्रतिशत एवं कस्टम हायरिंग सेंटर पर अधिकतम 80 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। लक्ष्य से अधिक आवेदन प्रापत होने पर लाभार्थी का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। योजनान्तर्गत फसल अवशेष प्रबन्धन वाले कृषि यन्त्रों हेतु पंजीकृत कृषक एवं कस्टम हायरिंग सेंटर हेतु ग्रामीण उद्यमी एवं एफ.पी.ओ. आवेदन कर सकते हैं उन्होंने बताया कि आवदेन के समय ही कृषक को यंत्रवार निर्धारित जमानत धनराशि ऑनलाईन जमा करनी होगी। लक्ष्य अवशेष न रहने पर एवं ई-लॉटरी में चयनित न होन वाले सम्बन्धित कृषकों को जमानत धनराशि वापस कर दी जायेगी। रु0 10001(दस हजार एक) से रु0 100000(एक लाख) तक अनुदान के कृषि यन्त्रों हेतु जमानत धनराशि रु0 2500 होगी। रु0 100001(एक लाख एक) से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु जमानत धनराशि रु0 5000 होगी।