बदायूँ। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी प्रणव कुमार पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजनान्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद बदायूँ को प्राप्त आवंटन रू0 181.40 लाख के सापेक्ष 907 पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाना है। उन्होंने बताया कि यह योजना पूर्णतया ऑनलाईन संचालित है, जिसके अन्तर्गत आवेदन पत्र, पुत्री की शादी तय होने पर शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व से एवं शादी होने के 90 दिन बाद तक बेवसाइट https://shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाईन करके समस्त आवश्यक अभिलेखों यथा आनलाईन किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट के साथ आय एवं जाति प्रमाण पत्र, आवेदक एवं कन्या का आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं शादी का मूल कार्ड संलग्न कर सम्बन्धित उपजिलाधिकरी/खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि आवेदन ऑनलाईन कराने से पूर्व आवेदक एवं कन्या के आधार कार्ड में मोबाइल नम्बर लिंक होना चाहिए। योजनान्तर्गत प्रदान की जाने वाली धनराशि रू0 20000/- प्रति लाभार्थी एवं अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य है। आवेदन हेतु पात्रता के अन्तर्गत कन्या की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष से अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है। आवेदक की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में समान रूप से रू0 100000/- (रूपये एक लाख) तक निर्धारित है। यदि आवेदन करने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो उसके समाधान हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, कक्ष सं. 118, विकास भवन, बदायूँ में सम्पर्क कर सकते हैं।