बदायूँ । उप कृषि निदेशक मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वाबलम्बन योजना के अन्तर्गत जनपद में निवास करने वाले कृषि स्नातक बेरोजगार/कृषि व्यवसाय प्रबंधन स्नातक/स्नातक जो कृषि एवं सहबद्व विषयों यथा-उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशु चिकित्सा, मुर्गी पालन आदि को प्रशिक्षित कर उन्हें योजना के निर्धारित प्राविधानों से लाभान्वित कराकर रोजगार सृजन कराने एवं क्षेत्रीय कृषकों को उन्नत कृषि निवेशों की उपलब्धता तथा तकनीकी सहयोग प्रदान कराने हेतु योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि केन्द स्थापना हेतु आयु 40 वर्ष अधिकतम, अनुसूचित जाति/जनजाति/महिलाओं को 05 वर्ष की छूट अधिकतम। यह योजना मा0 मुख्यमंत्री जी की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक है इस योजना का उद्वेश्य किसानों को उनके फसल उत्पादकों के लिये हर ब्लाक में एक-एक कृषि केन्द्र (एग्री जंक्शन) ‘‘वन स्टाप शॉप‘‘ समस्त सुविधायें, जैंसे उच्च गुणवŸायुक्त बीज, उर्वरक, जैव उर्वरक, सूक्ष्म तत्व, वर्मी कम्पोस्ट, कीटनाशक कृषि यंत्रों आदि की सेवायें किसानों को उपलब्ध कराने हेतु योजना में प्राविधानिक अनुदान की सुविधा भी दी जायेगी। जनपद के समस्त कृषि स्नातक बेरोजगार इच्छुक आवेदन कर्ताओं से अपील है कि दिनांक-12.06.2024 से दिनांक-30.06.2024 तक समय सांय 5ः00 बजे तक कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। आवेदन का प्रारूप किसी भी कार्य दिवस में उप कृषि निदेशक, बदायूॅ कार्यालय के कमरा न0-07 से प्राप्त किया जा सकता है।