निष्पक्ष, निर्विघ्न, सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएं चुनाव

बदायूँ। डायट स्थित ऑडिटोरियम में सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट तथा सेक्टर व जोनल पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण क्षेत्र में सामान्य प्रेक्षक के0के0 सुदामा राव ने कहा कि बूथ पर कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश न हो। सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र का भ्रमण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि मतदान के दौरान पूर्व चिन्हित वल्नरेबल मजरों के मतदाताओं ने मतदान कर लिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि बूथ पर निष्पक्ष होने के साथ निष्पक्ष दिखना भी है। निष्पक्षता आपके आचरण में दर्शित भी होनी चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि 24 अप्रैल से प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था आज प्रशिक्षण सत्र का समापन हुआ है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन को निष्पक्ष, निर्विघ्न, सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएं तथा निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। आयोग की मंशा के अनुरूप कार्य करें। उन्होंने सेक्टर मजिस्ट्रेट से कहा कि उनकी ड्यूटी मैनेजरियल व मजिस्ट्रियल दोनों प्रकार की हैं। उन्होंने कहा कि जनपद का मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहे हैं। उन्होंने सेक्टर मजिस्ट्रेट से कहा कि वह 04 मई को अपने क्षेत्र के मतदान केन्द्रों व बूथों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि वहां आयोग द्वारा निर्धारित एश्योर्ड मिनिमम फैसेलिटीज है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ पर छाया व पेयजल होना चाहिए। उन्होने बताया कि जनपद में 408 क्रिटिकल बूथ हैं प्रत्येक पर माइक्रो आब्जर्वर की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र का भ्रमण करें। मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी कार्मिक केशव कुमार ने जानकारी देते बताया कि इस बार के निर्वाचन में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पर्ची को वोट देने का आधार नहीं माना है।

उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा निर्धारित विकल्पों को मतदाता को दिखाना होगा। उन्होंने बताया कि पोलिंग एजेंट की नियुक्ति के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। उन्होंने बताया कि 06 मई को मंडी समिति से मतदान दलों की रवानगी के दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा अपने सेक्टर के मतदान कार्मिकों व माइक्रो ऑब्जर्वर यदि कोई हो, तो उसकी हाजिरी चैक की जाएगी। हाजिरी के दौरान अगर कोई मतदान दल का सदस्य या माइक्रो आब्जर्वर अनुपस्थित रहता है। तब उस दशा में हाजिरी की जांच के बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचना दिए जाने पर ही उन्हें कार्मिकों व माइक्रो आब्जर्वर की उपलब्धता कराई जाएगी।उन्होंने पोलिंग एजेंट कौन हो सकता है, इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने पीठासीन व मतदान अधिकारियों के दायित्व सहित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट तथा सेक्टर व जोनल पुलिस अधिकारियों की जिज्ञासाओं को धैर्य पूर्वक सुना व शांत किया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदान दल में एक महिला कर्मी भी होगी। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी न्यायिक बिल्सी राशि कृष्णा, उप जिलाधिकारी न्यायिक दातागंज विजय कुमार मिश्र, जिला सूचना अधिकारी आशुतोष चन्दोला सहित सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट तथा सेक्टर व जोनल पुलिस अधिकारी सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।