डीएम ने कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए मजिस्ट्रेट नामित

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बदायूँ।
 जिला मजिस्ट्रेट दीपा रंजन ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये प्रभावी नियंत्रण के लिए कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है। कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में 05 महीनों तक लगातार गिरावट आने के उपरान्त अब कुछ सप्ताहों से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में पुनः सामान्य स्थिति बहाल किये जाने के लिए महामारी के संचरण की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से तोड़ने की आवश्यकता है।
कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाये जाने के दृष्टिगत नगर बदायूँ क्षेत्र में नगर मजिस्टेªट तथा अपनी-अपनी तहसील क्षेत्र में सम्बन्धित उप जिला मजिस्टेªटों को निम्नवत कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु नामित किया जाता है। नामित मजिस्टेªट अपने-अपने क्षेत्र में संबंधित क्षेत्राधिकारी पुलिस के साथ निम्नवत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगें। नगर बदायूँ में नगर मजिस्टेªट, बदायूँ द्वारा राजकीय बस स्टैण्ड, प्राइवेट बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन पर भी विशेष निगरानी रखी जायेगी।
सार्वजनिक स्थलों पर भीड़-भाड न होने दी जाये और इस हेतु पुलिस द्वारा आवश्यक कदम उठाये जाये। फेस मास्क लगाने, साबुन से हाथ, सेनेटाईजर का प्रयोग करने एवं दो गज की दूरी बनाये रखने हेतु लोगों को प्रोत्साहित किया जाये।
कोविड घनात्मक पाये जाने पर तत्काल निर्धारित प्रोटोकाॅल के अनुरूप कन्टेनमेंट जोन बनाया जायेगा। जिसमें निर्धारित रेडियस के क्षेत्र में एक टीम लगाई जाये। प्रत्येक टीम में स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय निकाय (शहरी क्षेत्र) अथवा ग्राम विकास/पंचायत राज (ग्रामीण क्षेत्र) तथा स्थानीय प्रशासन में से एक सदस्य (कुल-3) होगें। यथाशीघ्र नामित करते हुये पल्स पोलियो अभियान की भाँति गतिविधियों के प्रारम्भिक तथा अंतिम बिन्दु का चिन्हीकरण करते हुए कार्य सम्पादित कराया जाए। प्रत्येक टीम के सदस्य अपने क्षेत्र में घर-घर जाकर जन सामान्य को कोविड रोग से बचाव तथा लक्षणों के विषय में संवेदीकरण करेगें तथा लक्षण वाले रोगियों को चिन्हित कर विवरण अपने प्रपत्र पर अंकित करेगें।
कन्टेंनमेंट जोन में टीम द्वारा चिन्हित किसी भी संभावित रोगी का चिन्हीकरण के उपरान्त 24 घण्टे की अवधि में सैंपल कलेक्ट करना अनिवार्य होगा। कन्टेनमेन्ट जोन में तत्काल विषेष रूप से सेनिटाईजेशन सुनिश्चित कराया जाये। कोविड-19 के दृष्टि कोविड हेल्प डेस्क को सुचारू रूप से संचालित किया जाये। इन्फ्रारेड थर्मामीटर एवं पल्स आक्सीमीटर का उपयोग करते हुये लक्षण युक्त लोगों की पहचान की जाये। आरोग्य सेतु ऐप को सुसंगत मोबाइल फोन में प्रयोग में लाया जाए।
स्थायी तथा वाहनों पर लगे पब्लिक एडेªस सिस्टम के माध्यम से लोगों को कोविड संक्रमण से बचने के लिए सावधानी का संदेश निरन्तर दिया जाये तथा आम जनता में कोविड वैक्सीनेशन का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराया जाये।
कोविड-19 के लिए निर्धारित प्रोटोकाॅल तथा अपेक्षित सावधानियां बरतने के साथ कन्टेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक/धार्मिक/खेल/
मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक/आदि कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठा होने की व्यवस्था अग्रिम आदेशों तक निम्नवत होगी:-
किसी भी बन्द स्थान यथा हाॅल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिषत किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस माॅस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्डवाॅश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।
खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत से कम क्षमता तक किन्तु एक समय में अधिकतम 200 व्यक्तियों तक ही फेस माॅस्क, सोशल डिस्टेसिंग, थर्मल स्केनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्डवाॅश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।
रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनों पर यात्रियों की सघन कोविड जांच करायी जाये। गठित निगरानी समितियों को क्रियाशील रखा जाये तथा उनके कार्य की प्रतिदिन समीक्षा की जाये।
द0प्र0सं0 की धारा 144 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। किसी भी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन करने उसके विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा 51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा 188 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। समय-समय पर भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत की गयी एसओपी का पालन कराया जाये।
नगर मजिस्टेªट, बदायूँ, समस्त उप जिला मजिस्टेªट/क्षेत्राधिकारी पुलिस को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेगें।

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