शादी अनुदान योजनान्तर्गत 237.40 लाख रूपए के सापेक्ष 1187 पात्र लाभार्थियों होगें लाभान्वित

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बदायूँ। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी प्रणव कुमार पाठक ने अवगत कराया है कि शादी अनुदान योजनान्तर्गत जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बदायूँ को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 237.40 लाख रूपए का आवंटन जारी किया गया है, जिसके सापेक्ष 1187 पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाना है। अब तक जनपद के उप जिलाधिकरी/खण्ड विकास अधिकारी के स्तर से स्वीकृति के उपरान्त एवं जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनोपरान्त जनपद बदायूँ में 403 पात्र लाभार्थियों को धनराशि रू0 20000/- प्रति लाभार्थी की दर से कुल रू0 80.60 लाख से लाभान्वित किया जा चुका है। यह योजना पूर्णतया ऑनलाईन संचालित है। योजनान्तर्गत प्रदान की जाने वाली धनराशि रू0 20000/- प्रति लाभार्थी एवं  अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुमन्य है। आवेदन हेतु पात्रता के अन्तर्गत कन्या की आयु शादी की तिथि को कम से कम 18 वर्ष होना अनिवार्य है। आवेदक की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत अधिकतम रू0 56460/- एवं ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतम रू0 46080/- निर्धारित है। आवेदन पत्र, पुत्री की शादी तय होने पर शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व से एवं शादी होने के 90 दिन बाद तक बेवसाइट ीजजचेरूध्ध्ेंकपंदनकंदण्नचेकबण्हवअण्पद पर ऑनलाईन करके समस्त आवश्यक अभिलेखों के साथ सम्बन्धित उप जिलाधिकरी/खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। ऐसे आवेदक जिनकी पुत्री की शादी एवं आवेदन दोनो वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में हो वही शादी अनुदान योजनान्तर्गत पात्र होंगे।

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