बदायूँ। उत्तर प्रदेश राजकीय कार्यालय प्रशासनिक सुधार प्रयागराज़ के विशेष सचिव राजाराम ने ज़िला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय का निरीक्षण किया। विशेष सचिव ने कार्यालय में मिली कर्मियों को जल्द से जल्द दूर करने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी पी0के0 सिंह को निर्देश दिए। उन्होने उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के कार्यों की समीक्षा करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न विभागों की 419 सेवाएं (ऑफलाइन एवं ऑनलाइन) को अधिसूचित किया गया है। अधिसूचित सेवाओं का निस्तारण समयबद्ध रूप से किए जाने हेतु सभी विभागों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिनियम अंतर्गत ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जो अधिसूचित सेवाओं का समयबद्ध निस्तारण नहीं करते हैं, तो प्रकरण उच्च अधिकारी (द्वितीय अपीलीय अधिकारी) के संज्ञान में आने पर सेवा देने हेतु पदाभिहित अधिकारी पर न्यूनतम 500 रूपए से अधिकतम 5000 रूपए तक अर्थ दंड अधिरोपित किया जाएगा। प्रकरण निस्तारण के लिए नियत समय सीमा के अनुसार कार्य करना होगा। इस अवसर पर उ.प्र. राजकीय कार्यालय सुधार प्रयागराज़ के मुख्य निरीक्षक वी.के. गंगवार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।