बदायूं। (विधि संवाददाता सुधीर कश्यप की रिपोर्ट) जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष संजीव यादव,सदस्य एनसी बिसारिया व सदस्य अनीता ने बिजली विभाग को मृतक बच्चे के परिजनों को ढाई लाख रुपए मय 6% ब्याज की दर से विद्युत विभाग को देने के आदेश दिए हैं बदायूं क्षेत्र के गांव नरुऊ एकता नगर निवासी राजवीर सिंह ब नीतू सिंह ने अपने अधिवक्ता पंकज शुक्ला के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दायर की जिसमें विपक्षी के रूप में पावर कारपोरेशन अध्यक्ष लखनऊ,अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड,पवन कुमार जेई, लाइनमैन गंभीर सिंह को बिपक्षी पक्षकार बनाते हुए दायर किया जिसमें उल्लेख किया कि विपक्षीगणो ने बादी के घर के घर के पास बिजली का पोल लगाया जिसका सही से रखरखाव करने का दायित्व विपक्षी गणों का था विद्युत पोल से एक तनाव बायर लगा हुआ था जिसमें अक्सर करंट आने की समस्या बनी रहती थी इसको लेकर याचिकाकर्ताओं ने कई बार विद्युत विभाग को अवगत कराया लेकिन संबंधित लोगों ने इस संबंध में कोई सुनवाई नहीं की 7 अगस्त 2017 को बादी का बच्चा खंभे में करंट आने से चिपक गया और उसकी मौत हो गई इस मामले में याचिका दायर होने के बाद फोरम ने दोनों पक्षों की सुनवाई की फोरम ने आदेश दिया कि विद्युत विभाग वादी को ढाई लाख रुपए 10 नवंबर 2017 से 6% ब्याज की दर से देगा साथ ही तीन हजार रूपये मुकदमे का खर्चा देने के आदेश दिए साथी दोनों परिवादी 50 -50% रकम पाने के अधिकारी होंगे