बदायूं। (विधि संवाददाता सुधीर कश्यप की रिपोर्ट) विशेष न्यायालय ईसी एक्ट की कोर्ट से पूर्व विधायक दया सिंधु शखधार को 32 साल पुराने मामले में सशर्त अग्रिम जमानत मिल गई है कोर्ट का बहिष्कार समाप्त होते ही अगले दिन 3 आरोपियों की अग्रिम जमानत मंजूर हुई अब शनिवार को पूर्व विधायक की अग्रिम जमानत मंजूर होते ही पूर्व विधायक समेत अन्य आरोपियों ने राहत की सांस ली है विशेष न्यायालय ई सी एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने 25 -25 हजार रूपये हैसियत के दो जमानती दाखिल करने पर पूर्व विधायक दया सिंधु शंखधार को अग्रिम जमानत दी है पूर्व विधायक समेत सभी आरोपियों पर थाने में घुसकर सरकारी काम में बाधा आगजनी व जानलेवा हमले के प्रयास करने का आरोप है हालांकि इस मामले में अशोक कुमार, योगेश, समेत एक अन्य की अग्रिम जमानत बहिष्कार समाप्त होते ही अगले दिन मंजूर हो चुकी है पूर्व विधायक दया सिंधु की अग्रिम जमानत पर वरिष्ठ अधिवक्ता सोमेंद्र सिंह सोलंकी ने बहस की थी यह था मामला 9 जून 1991 को थाना बिसौली पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया जिसमें उल्लेख किया गया लालकृष्ण आडवाणी की सभा से पहले बिसौली मदन लाल इंटर कॉलेज की दीवारों पर मुलायम सिंह व बीपी सिंह पर आपत्तिजनक स्लोगन लिखे गए इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया आरोप है कि तब भाजपा नेताओं ने थाने का घेराव कर थाने में तोड़फोड़ कर सरकारी काम में बाधा पहुंचाई इस मामले में पूर्व विधायक दया सिंधु शंख धार समेत कई आरोपी बनाए गये थे मुकदमे के मुताबिक यह भी आरोप है कि थाने का घेराव व तोड़फोड़ करने के संबंध में एक बड़ी सभा से कूच करने का आह्वान हुआ जिसके बाद लगभग सात सौ, आठ सौ की संख्याओं में लोगों ने थाने पर हमला बोला था