बदायूं। (विधि संवाददाता सुधीर कश्यप की रिपोर्ट) अपर जिला सत्र न्यायालय कक्ष संख्या 9 की न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने पिता-पुत्र समेत चार आरोपियों को हत्या के मामले में दोषी पाते हुए सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही दोषियों पर कोर्ट ने जुर्माना भी डाला है जुर्माने की आधी राशि मृतक के पुत्र को देने के आदेश दिए है अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी अरबिंद लाल के मुताबिक मामले में घटना की रिपोर्ट 26 नवंबर 2017 को थाना इस्लामनगर क्षेत्र के गांव अललेहपुर की मढैया निवासी महिपाल पुत्र कांता ने लिखाई जिसमें उसने उल्लेख किया कि 25 नवंबर 2017 को शाम को 5 बजे बह ब उसके पिता कांता प्रसाद लाला इंद्रेश के ट्यूबेल पर सरसों की खेती में पानी लगाने आए थे तभी पिंटू ब उसका पुत्र ज्ञान सिंह उसके पिता कांता प्रसाद को किसी काम की कहकर बुलाकर ले गया काफी समय तक इंतजार करने के बाद वह नहीं आए तो काफी ढूंढा अगले दिन उनकी लाश ट्यूबेल के पीछे महेश के खेत के कुएं में मिली इस मामले में रामपाल, सोमपाल, पिंनटू, ज्ञान सिंह के खिलाफ कांता प्रसाद की हत्या करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज होकर मुकदमा एडीजे नौ की कोर्ट में मुकदमा चला कोर्ट ने चारों आरोपियों को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई कोर्ट ने दोषी ओमपाल पर 18 हजार रूपये ब शेष तीन आरोपियों पर 15-15 हजार रूपये का कोर्ट ने जुर्माना डाला है