मऊ। गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बांदा जेल से बुधवार को पेशी हुई। मामले के विवेचक निरीक्षक विजयशंकर यादव का जीरह हुआ, जीरह पूरी नहीं हो सकी, विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए दिनेश कुमार चौरसिया ने मामले में जीरह के लिए 7 जुलाई की तिथि नियत किया। मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष दक्षिण टोला संदीप सिंह की तहरीर पर राम सिंह मौर्य और सिपाही सतीश की हुई हत्या के मामले को आधार बनाते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुआ था। जिसमें मुख्तार अंसारी व अन्य को आरोपी बनाया गया है। मामला साक्ष्य में चल रहा है। बुधवार को साक्षी मामले के विवेचक निरीक्षक विजयशंकर यादव कोर्ट मे उपस्थित हुए, आरोपियों की ओर से उनके अधिवक्ता ने जीरह किया। जीरह पूरी नहीं हो सकी। विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए ने मामले में जीरह के लिए 7 जुलाई की तिथि नियत किया।