बदायूं। अपर जिला जज कक्ष संख्या 8 के न्यायाधीश सौरभ सक्सेना ने हत्या व जानलेवा हमले के मामले में दो भाइयों व एक बहन को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास समेत जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है वही सा साछय अभाव में एक महिला को कोर्ट ने बरी कर दिया है अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी मदनलाल राजपूत के मुताबिक मामले में घटना की रिपोर्ट थाना सिविल लाइन में श्यामवीर पुत्र रामचंद्र मिश्रा निवासी खेड़ा जलालपुर ने लिखाई जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि वह अपनी बेटी के साथ शहर के रामनाथ कॉलोनी में रहते थे उसके साथ उनकी सगी भतीजी भी रहती थी 3 फरवरी 2018 को उसकी भतीजी नीरज ने फोन पर सूचना दी कि गांव के अमित, सुमित पुत्र गण दीनदयाल निवासी गांव खेड़ा जलालपुर थाना उसहैत घर पर आकर लड़ रहे हैं साथ में बबली भी है बादी श्यामवीर शाम लगभग 6 बजे जब घर पर पहुंचा तो देखा कि अमित, सुमित, बबली उसकी भतीजी की सहेली लवली को खींचकर ले जा रहे थे तभी बादी को आता देख बबली ने कहा कि चाचा आ गया है नहीं जा रही है तो गोली मार दो तभी अमित सुमित ने तमंचे से गोली मार दी जिसमें लवली की मौत हो गई व बादी की भतीजी नीरज गंभीर रूप से घायल हो गई इस मामले में शालू, बबली, अमित, सुमित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मुकदमा एडीजे आठ की कोर्ट में चला कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में शालू उर्फ भारती पाठक को बरी कर दिया अमित, सुमित, बबली पुत्र गण दीनदयाल तीनों सगे भाई बहनों को हत्या व जानलेवा हमले का दोषी पाते हुए तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई दोषी अमित, बबली पर 85- हजार रूपये ब सुमित पर 90 हजार रूपये का जुर्माना भी कोर्ट ने डाला है