जिला योजना समिति के सदस्यों हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी

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बदायूँ। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र0)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी वी0के0 सिंह ने अवगत कराया है कि नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन-2023 हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है। जनपद के 21 नगरीय निकायों यथा नगर पालिका परिषद-बदायूँ, उझानी, सहसवान, बिल्सी, ककराला, दातागंज एवं बिसौली तथा नगर पंचायत-कछला, सखान, गुलड़िया, कुवरगांव, रूदायन, इस्लामनगर, अलापुर उसहैत, उसावाँ, बजीरगंज, सैदपुर, फैजगंज, एवं मुडिया के 338 निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समिति के लिए 05 सदस्यों का निर्वाचन कराया जाना है। जिला योजना समिति के लिए निर्वाचित होने वाले 05 सदस्यों में से 01 पद अनारक्षित वर्ग, 02 पद अनारक्षित वर्ग महिला, 01 पद अनुसूचित जाति तथा 01 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। राज्य निर्वाचन आयोग उ०प्र० लखनऊ द्वारा निम्न समय सारिणी के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न करायी जाएगी। नामांकन का 17 जून पूर्वाहन 11ः00 बजे से अपराहन 4ः00 बजे तक होगा, नामांकन पत्रों की जांच का 17 जून अपराहन 4ः00 बजे से कार्य समाप्ति तक होगी, 21 जून को पूर्वाहन 11ः00 बजे से अपराहन 3ः00 बजे तक उम्मीदवारी वापस ले सकेंगे, मतदान 25 जून को पूर्वाहन 8ः00 बजे से अपराहन 3ः00 बजे तक एवं इसी दिन मतगणना अपराहन 3ः00 से कार्य समाप्ति तक होगी। नाम निर्देशन पत्र दिनाक 10 जून 2023 से दिनांक 17 जून, 2023 तक पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4ः00 बजे तक जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), बदायूँ से रू0 500/- (अनारक्षित वर्ग) एवं रू0 250-(आरक्षित वर्ग एवं महिला) प्रति नामांकन पत्र, नकद देकर कय किया जा सकता है। कोई व्यक्ति जो जिले की नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत का निर्वाचित सदस्य हो तथा जिला योजना समिति की मतदाता सूची में उसका नाम अंकित हो और सदस्य के निर्वाचन के लिए प्रत्याशी बनना चाहता है तो वह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र-2 (अनारक्षित वर्ग) प्रपत्र-2(आई) (अनारक्षित वर्ग महिला), प्रपत्र-2क (अनुसूचित जाति) एवं प्रपत्र-2ख (अन्य पिछड़ा वर्ग) पर दिनांक 17.06.2023 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी (जिलाधिकारी न्यायालय कल, बदायूँ) के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर नामांकन पत्र प्रस्तुत करेगा। प्रत्याशी एक से अधिक किन्तु अधिकतम् तीन सेटों में नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। एक व्यक्ति केवल एक वर्ग के लिए ही नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। एक से अधिक वर्ग के लिए नामांकन पत्र प्रस्तुत करने पर नामांकन पत्र अवैध समझें जाएगें। नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों का कोई निर्वाचित सदस्य आरक्षित स्थान से निर्वाचन लडना चाहता है तो वह नामांकन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी (अधिशासी अधिकारी) द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा। उ०प्र० जिला योजना समिति (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2008 के नियम-3 के पैरा-4क के अनुसार जहाँ जिले की नगर निकायो (नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत) से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या, नगर निकायों (नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत) की संख्या से कम है, वहाँ किसी नगर निकायों (नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत) से एक से अधिक सदस्य निर्वाचित नहीं होगा अर्थात जनपद से चुने जाने वाले 05 सदस्य अलग-अलग नगरीय निकायों से होगे। नामांकन पत्र के साथ जमानत की कोई धनराशि देय नहीं होगी। नामांकन पत्र पर 02 प्रस्तावक एवं 02 अनुमोदक की आवश्यकता होगी, जो जिला योजना समिति की मतदाता सूची में मतदाता हों। उम्मीदवार निर्धारित स्थान पर पासपोर्ट साइज का फोटो लगायेगा। निर्वाचन में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होगा। मतदाताओं द्वारा मत स्वयं ही डाले जायेगे और कोई मत प्रतिनिधिक मतदान द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। मतदाता मतपत्र में जिस उम्मीदवार को वह चुनना चाहता है उसके नाम के सामने निर्धारित स्थान पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई एरोकास मुहर लगायेगा। अपने मत को छिपाने के लिए मतपत्र को मोड लेगा तथा मुडे मतपत्र को इस प्रयोजन के लिए रखी मतपेटी में डालेगा, तत्पश्चात मतदान स्थल को छोड़ेगा।

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