राजनैतिक दलों के साथ बैठक सम्पन्न

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बदायूँ। जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अजय प्रताप सिंह, नगर मजिस्ट्रेट बृजेश कुमार सिंह व सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 प्रर्मेंद्र सिंह पटेल एवं अन्य संबंधित अधिकारियों व राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को निर्भीक, निष्पक्ष, पारदर्शी, शान्तिपूर्ण रूप से सकुशल संपन्न कराने के संबंध में बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में बैठक आयोजित की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का पालन स्वयं भी सुरक्षित करें एवं दूसरों से भी कराएं। साथ ही आदेशों का भी पालन करें। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार की अनुमति के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें जिससे समय से अनुमति उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि 11 मई 2023 (गुरुवार) को पूर्वान्ह 07ः00 बजे से अपरान्ह 06ः00 बजे तक सम्पन्न कराया जाएगा। इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है तथा मतगणना 13 मई 2023 (शनिवार) को पूर्वान्ह 06ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक सम्पन्न कराई जाएगी। जनपद में ककराला, बिसौली, उझानी, बिल्सी, सहसवान, बदायूँ एवं दातागंज सहित कुल 07 नगर पालिका एवं पंचायतें तथा कछला, उसहैत, मुडिया, सखानू, इस्लामनगर, कुवंरगांव, उसावां, रुदायन, वजीरगंज, गुलड़िया, सैदपुर, अलापुर, फैजगंज एवं दहगवां सहित कुल 14 नगर पंचायते हैं।
उन्होंने कहा कि नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के अर्न्तगत प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन के दौरान व्यय की जाने वाली धनराशि की अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित है, जिसमें अध्यक्ष नगर पालिका परिषद के प्रत्याशी के लिए रू0 09 लाख, अध्यक्ष नगर पंचायत हेतु रू0 02 लाख 50 हजार, सदस्य नगर पालिका परिषद हेतु रू0 2 लाख तथा सदस्य नगर पंचायत हेतु रू0 50 हजार निर्धारित है। आयोग के निर्देशानुसार रू० 02 लाख या उससे अधिक धनराशि का संचरण न करें, जरूरी हो तो वैध कागजात अनिवार्य रूप से पास में रखें। उन्होंने बताया कि जनपद में नियन्त्रण कक्ष (कन्ट्रोल रूम) स्थापित है, प्रभारी अधिकारी (कन्ट्रोल रूम) चन्द्रशेखर, सहायक खाद्य (आयुक्त) द्वितीय से मोबाइल नम्बर 9935888107 तथा दूरभाष नम्बर 05832-268054, 7505388289, 7505395940 पर निर्वाचन अवधि में विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए सम्पर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग रंग के मतपत्रों का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत व नगर पालिका परिषद के सदस्य हेतु गुलाबी रंग, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद हेतु हरा रंग, नगर पंचायत के अध्यक्ष पद हेतु सफेद रंग के मतपत्र का प्रयोग किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि राजनैतिक दल, उम्मीदवार, इलेक्शन एजेण्ट चुनाव प्रचार के दौरान जुलूस के सम्बन्ध में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। सभा, रैली, जूलूस का आयोजन जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेकर करेंगे। किसी अन्य राजनैतिक दल, उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित सभाओं और जुलूसों आदि में किसी भी प्रकार से बाधा या विघ्न उत्पन्न नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि निर्वाचन अवधि में प्रत्याशी प्रचार हेतु नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हेतु 03, नगर पंचायत के अध्यक्ष पद हेतु 02, नगर पालिका परिषद के सदस्य पद हेतु 01 तथा नगर पंचायत के सदस्य पद के प्रत्याशी 01 वाहन का प्रयोग अनुमति के बाद कर सकते हैं। पम्पलेट, पोस्टर पर मुद्रक का नाम व संख्या अनिवार्य रूप से मुद्रित कराई जाएगी। रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 तक तक लाउड स्पीकर, साउण्ड बॉक्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में उड़नदस्ता की 22 एवं निगरानी हेतु 22 टीमें लगाई है। जनपद में धारा-144 लागू है। मतदाताओं की सुविधा के दृष्टिगत आयोग के निर्देशानुसार मतदाता पर्ची का वितरण बीएलओ के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदान करने हेतु मतदाताओं को 15 विकल्प दिए हैं। मतदान स्थल पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा-भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि। इसके अतिरिक्त फोटोयुक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड,  सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गये सरकारी पहचान पत्र व राशनकार्ड में से कोई एक पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा।

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